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हिजाब पहनने वालों को नौकरी से निकाल सकती हैं कंपनियां

यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी कर्मचारी धर्म से जुड़े किसी भी संकेत को इस तरह के दप्तर में पहनकर आते हैं कि वह साफ तौर पर दिखे तो उन्हें कंपनियां नौकरी से निकाल सकती है।

Updated on: 14 Mar 2017, 07:59 PM

नई दिल्ली:

यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी कर्मचारी धर्म से जुड़े किसी भी संकेत को इस तरह के दप्तर में पहनकर आते हैं कि वह साफ तौर पर दिखे तो उन्हें कंपनियां नौकरी से निकाल सकती है।

यह फैसला हिजाब पहनकर दफ्तर आने वाली महिला कर्मचारियों से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिया। आपको बता दे कि फ्रांस और बेल्जियम की उन दो महिलाओं से जुड़े मामले में संयुक्त रूप से दिया गया है कि जिसमें महिलाओं को इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपना हिजाब उतारने से इनकार कर दिया था।

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कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'किसी कंपनी का अंदरूनी नियम जो किसी भी राजनीतिक, दार्शनिक और धार्मिक संकेत को पहनने रोक लगाता है, उसे सीधा भेदभाव नहीं माना जा सकता।'

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