लश्कर के लिए चंदा जुटाने के दोषी हाफिज सईद के पांच सहयोगियों को कैद
हाफिज सईद (Hafiz Saeed) के संगठन जमात-उद-दावा (JuD) के पांच नेताओं को प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar E Taiba) की आतंकवादी गतिविधियों के लिए चंदा जुटाने का दोषी करार देते हुए नौ-नौ साल कैद की सजा सुनाई है.
highlights
- जमात उद दावा के पांच नेताओं को एटीसी ने सुनाई सजा
- प्रतिबंधित संगठन लश्कर ए तैयबा के लिए धन जुटाने के दोषी
- हाफिज सईद को जोर का झटका लगा धीरे से
लाहौर:
पाकिस्तान (Pakistan) की आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद (Hafiz Saeed) के संगठन जमात-उद-दावा (JuD) के पांच नेताओं को प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar E Taiba) की आतंकवादी गतिविधियों के लिए चंदा जुटाने का दोषी करार देते हुए नौ-नौ साल कैद की सजा सुनाई है. सजा पाए पांच दोषियों में से तीन- उमर बहादर, नसरुल्ला और समीउल्ला- को पहली बार सजा सुनाई गई है. लाहौर की आतंकवाद निरोधी अदालत (ATC) ने पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) द्वारा आतंकवाद (Terrorism) के वित्तपोषण को लेकर दर्ज मामले में यह सजा सुनाई है.
नौ-नौ साल की कैद
वहीं दो दोषियों- जेयूडी प्रवक्ता यहाया मुजाहिद और वरिष्ठ नेता प्रोफेसर जफर इकबाल- को पहले भी आतंकवाद के वित्त पोषण मामलों में सजा सुनाई गई थी. एटीसी लाहौर के न्यायाधीश एजाज अहमद बट्टर ने शनिवार को पांच आरोपियों को नौ-नौ साल कैद की सजा सुनाई. न्यायाधीश ने इसी मामले में हाफिज सईद के जीजा हाफिज अब्दुल्ल रहमान मक्की को भी छह महीने कैद की सजा सुनाई है.
यह भी पढ़ेंः इस्लामिक स्टेट का कमांडर जम्मू में गिरफ्तार, आतंकी हमले की साजिश नाकाम
वित्तपोषण के दोषी
सीटीडी ने बताया, 'अदालत ने जेयूडी/लश्कर ए तैयबा नेताओं को आतंकवाद का वित्तपोषण करने का दोषी पाया. वे प्रतिबंधित संगठन (लश्कर ए-तैयबा) के लिए गैर कानूनी तरीके से कोष जमा कर रहे थे. अदालत ने उन संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया है जो आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए एकत्र चंदे से बनाई गई है.' जेयूडी नेताओं को भारी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया और इस दौरान मीडिया को अदालत की कार्यवाही कवर करने की अनुमति नहीं दी गई.
यह भी पढ़ेंः पीएम ने कोविड स्थिति की समीक्षा की, कहा- 'मिशन-मोड' में हों रोकथाम के काम
सईद भी हैं आरोपी
उल्लेखनीय है कि पंजाब सीटीडी ने जेयूडी नेताओं के खिलाफ 41 प्राथमिकी दर्ज की है जिनमें 70 वर्षीय सईद भी आरोपी है. इनमें से 37 मामलों में फैसला आ चुका है. एटीसी ने आतंकवाद के वित्तपोषण के पांच मामलों में लश्कर संस्थापक सईद को आंतकवाद निरोधक कानून 1997 की धारा-11एन तक कुल 36 साल की सजा सुनाई है. ये सजाएं साथ-साथ चलेंगी इसलिए उसे लंबे समय तक जेल में नहीं रहना होगा. इस समय उसे अन्य जेयूडी नेताओं के साथ लाहौर के कोट लखपत जेल में रखा गया है.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Lok Sabha Elections 2024: रजनीकांथ से लेकर कमल हासन तक वोट देने पहुंचे ये सितारे, जागरूक नागरिक होने का निभाया फर्ज
-
टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी का हुआ एक्सीडेंट, होगी सीरीयस सर्जरी, काम छोड़कर हॉस्पिटल पहुंचे पति
-
Maidan BO Collection: मैदान ने बॉक्स ऑफिस पर पूरा किया एक हफ्ता, बजट की आधी कमाई भी नहीं कमा पाई फिल्म
धर्म-कर्म
-
Kamada Ekadashi 2024: कामदा एकादशी के दिन इस पेड़ की पूजा करने से हर मनोकामना होती है पूरी
-
Aaj Ka Panchang 19 April 2024: क्या है 19 अप्रैल 2024 का पंचांग, जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहु काल का समय
-
Sanatan Dharma: सनातन धर्म में क्या हैं दूसरी शादी के नियम, जानें इजाजत है या नहीं
-
Hanuman Jayanti 2024 Date: हनुमान जयंती पर बनेगा गजलक्ष्मी राजयोग, जानें किन राशियो की होगी आर्थिक उन्नति