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पूर्व पीएम शेख हसीना Photograph: (NN)
बांग्लादेश की इंटरनेशनल कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाते हुए देश की सियासी फिजा में भूचाल ला दिया है.कोर्ट ने हसीना के साथ उनके दो करीबी सहयोगियों पूर्व गृहमंत्री असुदुज्जामान खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को भी सजा-ए-मौत दी है. फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि मौजूदा वक्त में हसीना भारत में रह रही हैं, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी कैसे होगी?
किस मामले में सुनाया गया फैसला?
कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि 2024 में दोबारा सत्ता में आने के बाद शेख हसीना तानाशाही रवैया अपनाने लगी थीं. जनवरी 2024 के चुनाव में विपक्ष को दबा दिया गया था, और इसके बाद छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कथित तौर पर गोलियां चलवाई गईं, जिसमें कई लोगों की जान गई. इन घटनाओं सहित कई गंभीर अपराधों में हसीना को दोषी पाया गया.
इंटरपोल के जरिए होगा एक्शन
अब सबसे अहम सवाल यह है कि जब हसीना भारत में मौजूद हैं, तो बांग्लादेश की सरकार उन्हें कैसे गिरफ्तार कर सकेगी. कानूनी प्रक्रिया के तहत बांग्लादेश इंटरपोल की सहायता लेगा. इंटरपोल-दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय पुलिस संस्था-194 देशों की पुलिस एजेंसियों को जोड़कर अपराधियों की लोकेशन, गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण में मदद करती है, चाहे देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध हों या नहीं.
रेड कॉर्नर नोटिस होगी जारी
बांग्लादेश सरकार इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध करेगी. नोटिस जारी होने के बाद भारत को आधिकारिक तौर पर जानकारी भेजी जाएगी कि हसीना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित घोषित किया जा चुका है. इसके बाद भारतीय एजेंसियों की भूमिका अहम हो जाएगी, क्योंकि भारत में मौजूद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए भारत की सहमति और सहयोग जरूरी होता है.
हालांकि यह भी संभावना है कि भारत इस मुद्दे पर राजनीतिक, राजनयिक या कानूनी कारणों से सहयोग न करे. ऐसी स्थिति में बांग्लादेश मामला संयुक्त राष्ट्र तक ले जा सकता है और भारत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है.
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