H-1B वीजा को लेकर आया व्हाइट हाउस का बयान, सिर्फ नए आवेदकों को ही देनी होगी 1 लाख डॉलर की फीस

H-1B Visa: ट्रंप के एच-1बी वीजा के लिए एक लाख डॉलर शुल्क लगाने के एलान के बाद हंगामा मचा हुआ है. इस बीच व्हाइट हाउस ने साफ किया है ये शुल्क सिर्फ नए आवेदकों को देना होगा. वर्तमान वीजा धारकों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

H-1B Visa: ट्रंप के एच-1बी वीजा के लिए एक लाख डॉलर शुल्क लगाने के एलान के बाद हंगामा मचा हुआ है. इस बीच व्हाइट हाउस ने साफ किया है ये शुल्क सिर्फ नए आवेदकों को देना होगा. वर्तमान वीजा धारकों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

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Suhel Khan
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Drump on H-1B Visa

H-1B वीजा पर ट्रंप प्रशासन का बड़ा बयान Photograph: (X@WhiteHouse)

H-1B Visa: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एच-1बी वीजा का शुल्क बढ़ाकर एक लाख डॉलर करने का एलान किया. इसके बाद से ही अमेरिकी टेक कंपनियों के साथ दुनियाभर के टेक एक्सपर्ट्स में हड़कंप मचा हुआ है. इस बीच ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है एच-1बी वीजा के नए आवेदकों को ही एक लाख डॉलर फीस देनी होगी. जिनके पास पहले से ही H-1B वीजा है उनपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और वे पहले की तरह ही अमेरिका से बाहर जा सकेंगे और दोबारा से प्रवेश कर सकेंगे.

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राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को किए थे आदेश पर हस्ताक्षर

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक के साथ मिलकर एच-1बी वीजा पर नया शुल्क लगाने संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे. यह शुल्क उच्च कौशल वाली नौकरियों के लिए जारी किए जाने वाले एच-1बी वीजा के लिए हैं. जिन्हें टेक कंपनियों को देना होता है.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने किया पोस्ट

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने लिखा, "जिन लोगों के पास पहले से ही H-1B वीजा है और जो इस समय देश से बाहर हैं, उनसे दोबारा प्रवेश के लिए 100,000 डॉलर नहीं लिए जाएंगे. यह केवल नए वीजा पर लागू होगा, नवीनीकरण पर नहीं, और न ही मौजूदा वीजा धारकों पर."

रविवार रात से लागू हो गया नया शुल्क

एच-1बी वीजा का नया शुल्क रविवार आधी रात 12 बजे से लागू हो गया. जो एक साल तक लागू रहेगा. हालांकि, अगर सरकार राष्ट्रीय हित में यह समझती है तो इसे और बढ़ाया जा सकता है. एक अलग सोशल मीडिया पोस्ट में व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह नियम "किसी भी मौजूदा वीज़ा धारक की अमेरिका आने-जाने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है."

हालांकि, आव्रजन वकीलों का कहना है कि व्हाइट हाउस के इस कदम से कई कुशल श्रमिकों का जीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है और अमेरिकी व्यवसायों पर इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं. टेक्सास के एल पासो में डिकिंसन राइट की आव्रजन वकील कैथलीन कैंपबेल वॉकर ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा कि यह नीति "मौजूदा एच-1बी प्रक्रिया में एक दिन के नोटिस के साथ पूरी तरह से अराजकता फैला देती है."

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