पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स बने असीम मुनीर, मिली तीनों सेनाओं की कमान, आपराधिक मामलों से आजीवन छूट

असीम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) नियुक्त किया गया है, अब वे पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए दो अहम जिम्मेदारियाे को संभालेंगे

असीम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) नियुक्त किया गया है, अब वे पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए दो अहम जिम्मेदारियाे को संभालेंगे

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Mohit Saxena
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आसिम मुनीर Photograph: (X)

पाकिस्तान के सेना प्रमुख और चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर को बड़ा प्रमोशन मिला है. ये उनके लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) भी नियुक्त किया गया है. अब वे तीनों सेनाओं के मुखिया हैं. यह नियुक्ति उन्हें पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत बनाती है. इस नियुक्ति के साथ, मुनीर को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमांड भी मिल गई है. उनकी यह नियुक्ति पाकिस्तान की सैन्य संरचना में बड़ा बदलाव है. आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में पाक को करारी मात के बाद भी असीम मुनीर को फील्ड मार्शल का पद दिया गया था. पाकिस्तान में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि युद्ध में पाकिस्तान ने भारत को काफी क्षति पहुंचाई.  

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पूरे 5 साल का होगा कार्यकाल 

पाक के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर अब पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए दो अहम जिम्मेदारियाे को संभालेंगे. वे आर्मी चीफ के साथ सीडीएफ भी होंगे. इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति आसिफ जरदारी के पास भेजा गया था. जिसे मंजूरी दे दी गई. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वक्त में सेना के अंदर पावर का सेंट्रलाइजेशन और बढे़गा क्योंकि CDF का अधिकार तीनों सेनाओं तक फैला हुआ है.

पाकिस्तान की सैन्य संरचना में बड़ा बदलाव

इस बड़े फैसले के साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू के कार्यकाल में दो साल के विस्तार को मंजूरी दी है. उनका कार्यकाल अब मार्च 2026 के बाद भी जारी रहने वाला है. इस फैसले से पाकिस्तान की सैन्य संरचना में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. लंबे समय से सेना के अंदर कई पद खाली थे। नए अधिकारों को लेकर काफी भ्रम था. 

असीम को आपराधिक मामलों से मिली छूट 

पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को आपराधिक मामलों से आजीवन छूट मिल चुकी है. ये उनके लिए खास उपलब्धि है. यह छूट उन्हें 27वें संविधान संशोधन के तहत है. इसमें राष्ट्रपति, फील्ड मार्शल, एयर फोर्स मार्शल और नौसेना एडमिरल को आपराधिक मामलों और गिरफ्तारी से अजीवन छूट प्रदान की गई है. 

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