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ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत पर जवाब दे यूपी सरकार: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के एक अस्पताल में कथित तौर पर पिछले छह महीने में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने के कारण हुई मौतों पर योगी सरकार से जवाब मांगा है।

Updated on: 23 Aug 2017, 09:31 AM

highlights

  • इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से वाराणसी में बच्चों की मौत पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया
  • मामले की अगली सुनवाई 27 अक्तूबर को होगी

नई दिल्ली:

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के एक अस्पताल में कथित तौर पर पिछले छह महीने में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने के कारण हुई मौतों पर योगी सरकार से जवाब मांगा है।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पिछले 6 महीने में वाराणसी के सर सुंदरलाल अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने की वजह से 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। यह अस्पताल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत है।

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न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति अमर सिंह चौहान की खंडपीठ ने भुवनेश्वर द्विवेदी की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया और राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अक्तूबर को होगी।

यह जनहित याचिका ऐसे समय में दायर की गई है जब इस महीने की शुरुआत में गोरखपुर में एक अस्पताल में 30 से अधिक बच्चों की मौतें हुई हैं।

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