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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर की भर्तियों को किया निरस्त, चार हजार से ज्यादा पदों पर होनी थी भर्ती

लिस और प्लाटून कमांडर में दारोगा के 4 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रकिया रद्द करने के एकल पीठ के आदेश पर मुहर लगा दी है।

Updated on: 07 Apr 2017, 03:12 PM

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पुलिस और प्लाटून कमांडर में दारोगा के 4 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रकिया रद्द करने के एकल पीठ के आदेश पर मुहर लगा दी है।

एकल पीठ ने पिछले 24 अगस्त 2016 को अखिलेश सरकार के कार्यकाल के दौरान चयनित इन दारोगाओं की चयन प्रकिया लिखित परीक्षा के स्तर से रद्द कर दी थी और कुछ दिशा-निर्देशों के साथ भर्ती प्रकिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।

अखिलेश सरकार के इस निर्णय के खिलाफ दायर कई स्पेशल अपीलें जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौली की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दी। फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा कि चयन प्रकिया मे कई अनियमितता साफ दिख रही थी।