'बिका हुआ माल वापस नहीं होगा' बोलने वालों की होगी बोलती बंद, बस करना होगा ये काम

अब जब भी आपसे कोई यह कहे क‍ि ब‍िका हुआ माल वापस नहीं होगा तो आप इसके ख‍िलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और अपने हक के ल‍िए कंजूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं.

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Shyam Sundar Goyal
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shopkeeper writes goods sold can not be returned on shop know the rules

'बिका हुआ माल वापस नहीं होगा' बोलने वालों की होगी बोलती बंद, बस करना होगा ये काम Photograph: (social media )

अक्‍सर हम जब दुकान पर कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो दुकान पर ल‍िखा होता है क‍ि ब‍िका हुआ माल वापस नहीं होगा. क्‍या आपने कभी सोचा है क‍ि आख‍िर दुकानदार ऐसा कर सकता है क्‍या? या फ‍िर वह अपनी मर्जी चला रहा होता है. क्‍या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है क‍ि दुकानदार को ऐसा करने से रोका जा सकता है, आइये इस बारे में आपको सबकुछ बताते हैं.

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दरअसल, हम जब बाजार जाते हैं तो कुछ दुकानदार तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं क‍ि यद‍ि सामान में कुछ खराबी आती है तो आप उसे वापस कर सकते हैं. वहीं, कुछ दुकानदारों से यद‍ि आप कहते हो क‍ि यद‍ि हमें पसंद नहीं आया तो हम वापस कर देंगे तो तुरंत एक बोर्ड की तरफ इशारा कर देता है ज‍िसपर ल‍िखा होता है क‍ि ब‍िका हुआ माल वापस नहीं होगा. तो क्‍या कानूनी तौर से वह ऐसा कर सकता है? 

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दुकानदार पर हो सकता है यह एक्‍शन 

तो हम आपको बता दें क‍ि ऐसा करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत बनाए गए नियमों का उल्लघंन है. ऐसा करने पर दुकानदार को सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है. आप चाहे तो अपने जिले की उपभोक्ता कोर्ट में इस बारे में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. आप चाहे तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन https://consumerhelpline.gov.in/public/ पर जाकर के भी अपनी कंप्‍लेंट कर सकते हैं. ऐसा करने वाले दुकानदार पर न सिर्फ जुर्माना होगा बल्कि कठोर एक्‍शन भी हो सकता है.  

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24 दिसंबर को मनाया जाता है 'नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे'

बता दें क‍ि 24 दिसंबर को देशभर में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी 'नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे' मनाया जाता है. भारत में साल 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था ज‍िसे साल 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने र‍िप्‍लेस कर द‍िया है और अब यह और प्रासंग‍िक हो गया है. 

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