Property News: यूपी में इन किराएदारों और मकान मालिकों की हुई मौज, योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान

Property News: उत्तर प्रदेश में किराएदार और मकान मालिकों की मौज आ गई है. दरअसल यूपी सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने  एक और जनहितैषी कदम उठाया है.

Property News: उत्तर प्रदेश में किराएदार और मकान मालिकों की मौज आ गई है. दरअसल यूपी सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने  एक और जनहितैषी कदम उठाया है.

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Dheeraj Sharma
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Yogi Government big announcement on stamp duty

Property News: उत्तर प्रदेश में किराएदार और मकान मालिकों की मौज आ गई है. दरअसल यूपी सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने  एक और जनहितैषी कदम उठाते हुए भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को  स्टांप शुल्क में विशेष छूट देने का निर्णय लिया है. अब इन्हें महिलाओं की तरह संपत्ति की खरीद पर रियायत का लाभ मिलेगा.  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं. यही नहीं इसके साथ ही सरकार की ओर से रेंट एग्रीमेंट पर भी स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी. ऐसे में किराएदार हों या फिर मकान मालिक दोनों के लिए ये खबर काफी काम की है. 

रेंट एग्रीमेंट पर भी स्टांप शुल्क में छूट

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लघु और मध्यम वर्ग के किरायेदारों को राहत देते हुए दस वर्षों तक की अवधि वाले रेंट एग्रीमेंट पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में भी छूट देने को कहा है. इस दिशा में सरकार दो लाख रुपये वार्षिक किराये वाले एग्रीमेंट पर मात्र 500 रुपये और पांच लाख रुपये किराये वाले अनुबंध पर 1000 रुपये स्टांप शुल्क निर्धारित करने पर विचार कर रही है. 

फर्जीवाड़े की रोकथाम के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

राज्य में संपत्ति रजिस्ट्रेशन से जुड़े फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है. इससे प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से संपत्तियों की हेराफेरी पर लगाम लगेगी.

सिंगल विंडो ई-पंजीकरण प्रणाली का विस्तार

मुख्यमंत्री ने विकास प्राधिकरणों के आवंटियों के लिए संपत्ति की रजिस्ट्री को आसान बनाने हेतु सिंगल विंडो ई-पंजीकरण प्रणाली को सभी जिलों में लागू करने के निर्देश दिए हैं. इससे नागरिकों को लंबी प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी.

ई-भुगतान भी अनिवार्य

अब 20 हजार रुपये से अधिक के रजिस्ट्रेशन शुल्क पर ई-भुगतान अनिवार्य कर दिया जाएगा. पायलट प्रोजेक्ट से मिले सफल अनुभवों के आधार पर यह व्यवस्था राज्य के सभी जिलों में लागू की जाएगी, जिससे प्रक्रिया तेज़ और सुरक्षित होगी. 

महिलाओं को पहले ही मिल चुका है लाभ

बता दें कि यूपी सरकार की ओर से हाल ही में महिलाओं को एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर एक प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी छूट दी गई थी. इससे पहले यह छूट सिर्फ 10 लाख रुपये तक सीमित थी. अब यही लाभ भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को भी विस्तारित किया जा रहा है, जिसकी मौजूदा सीमा 20 लाख रुपये है आने वाले वक्त में इसे बढ़ाया जाना भी प्रस्तावित है. 

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