Pension News: सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी और लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार करते हुए एक अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारी, ग्रेच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे। यह लाभ उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अंतर्गत मिलेगा, जिससे उन्हें रिटायरमेंट और मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी का भुगतान सुनिश्चित होगा।
लंबे समय से की जा रही थी मांग
सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग वर्षों से इस मुद्दे पर आवाज उठा रहा था। अब सरकार ने इसे मान्यता देते हुए यह साफ किया है कि यह निर्णय सेवानिवृत्ति लाभों में बराबरी और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इससे पहले केवल पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत आने वाले कर्मचारी ही ग्रेच्युटी लाभ पाने के पात्र होते थे, जिससे नई पेंशन योजना (NPS) में आने वाले कर्मचारियों में असंतोष था।
सरकार की सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम सरकार की उन कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो NPS के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बदलाव से सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को समान सेवानिवृत्ति लाभ मिलेंगे और इससे उनमें सुरक्षा की भावना बढ़ेगी।
1,600 पुराने कानूनों का हुआ सफाया
इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक और बड़ी पहल की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने अब तक 1,600 से अधिक पुराने और अप्रासंगिक नियमों को खत्म कर दिया है। ये नियम औपनिवेशिक दौर की विरासत थे, जो आज की जरूरतों के हिसाब से अप्रभावी हो चुके थे। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार है जब सरकार नए कानून बनाने के साथ-साथ पुराने अनावश्यक कानूनों को भी हटाने का काम कर रही है।
NPS कर्मचारियों के लिए क्या बदलेगा?
इस फैसले से 2004 के बाद नियुक्त उन सभी सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा जो NPS के अंतर्गत आते हैं। अब उन्हें सेवानिवृत्ति या मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी (Gratuity) मिलेगी, जो पहले केवल OPS कर्मचारियों को ही दी जाती थी।
बता दें कि सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह सुधारात्मक नीतियों की दिशा में एक सकारात्मक पहल भी है।
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