Fastag Rule Change: आप भी टोल से गुजरते हैं और फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. जी हां जिस बात का लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था उसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है. गडकरी ने बुधवार 18 जून को ये साफ कर दिया कि एक मुश्त रकम देने पर सालभर के लिए टोल टैक्स फ्री हो जाएगा. दरअसल केंद्री सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 3000 रुपए एक साथ देने पर यूजर्स के लिए सालभर के लिए टोल फ्री हो जाएगा. आइए जानते हैं कब से ये नियम लागू होगा.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया पोस्ट
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया. इस पोस्ट में उन्होंने अहम जानकारी साझा की. गडकरी ने लिखा- 'परेशानी मुक्त राजमार्ग यात्रा की दिशा में एक अहम कदम उठाया जा रहा है, इसके तहत अब 3000 रुपए की कीमत वाला फास्टैग- बतौर वार्षिक पास के रूप में पेश किया जा रहा है. इस फास्टैग को 15 अगस्त 2025 से लागू किया जा रहा है.
क्या है नया नियम
बतौर केंद्रीय मंत्री 3000 रुपए का नया फास्टैग आपको सालभर यानी 12 महीने या फिर 200 यात्रा जो पहले हो, मुफ्त टोल की सुविधा देगा. यानी अगर आप साल भर से पहले टोल रोड से 200 यात्राएं कर लेते हैं तो जैसे ही आपकी 200वीं यात्रा पूरी होगी ये पास निष्क्रिय हो जाएगा. लेकिन अगर 200 यात्राएं नहीं होती है तो यह पास पूरे 12 महीने एक्टिव रहेगा.
किन लोगों को होगा फायदा
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक इस पास को खास तौर पर कार, जीप और वैन जैसे गैर-वाणिज्यिक निजी वाहनों के लिए बनाया गया है. यानी प्राइवेट व्हीकल वालों को इस पास का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा.
कहां-कहां काम करेगा ये पास
परिवहन मंत्री के मुताबिक फास्टैग का नया पास सालभर देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और लागत प्रभावी यात्रा के लिए काम करेगा. यही नहीं उन्होंने यह भी बताया कि इसे चालू करने के साथ इसके रीन्यू करने के लिए एक लिंक जल्द ही शेयर कर दिया जाएगा.
कहां शेयर किया जाएगा लिंक
इस पास को हासिल करने के लिए NHAI और MoRTH की आधिकारिक वेबसाइट पर एक खास लिंक उपलब्ध कराया जाएगा. यहां जाकर फास्टैग यूजर निश्चित रकम जो 3000 रुपए निर्धारित की गई है उसे भरकर टोल टैक्स फ्री पास हासिल कर सकता है.
यह भी पढ़ें - Property News: पिता की इन संपत्ति पर नहीं होगा बेटी का अधिकार, जानिए क्या कहता है कानून