Passport Rules: पासपोर्ट में पति-पत्नी का नाम जुड़वाने के लिए नहीं देना होगा मैरिज सर्टिफिकेट, भारत सरकार ने बदले नियम

Passport Rules: पासपोर्ट में पति/पत्नी का नाम जोड़ने के लिए अब मैरिज सर्टिफिकेट नहीं जरूरत नहीं होगी. भारत सरकार ने नियमों को बदल दिया है.

author-image
Jalaj Kumar Mishra
New Update
passport

Passport Rules

हर देश अपने नागरिकों के लिए कुछ दस्तावेज जारी करता है. ये दस्तावेज उनके लिए बहुत जरूरी होते हैं. अगर नागरिकों के पास ये दस्तावेज नहीं होंगे तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. भारत के सबसे अहम दस्तावेजों में आधार कार्ड, वोट कार्ड, पासपोर्ट, पैनकार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं. इन सभी दस्तावेजों का अपना-अपना काम है. 

Advertisment

जैसे आपको अगर ड्राइविंग करनी है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी. वहीं, वोट देने के लिए वोटर कार्ड की जरूरत पड़ती है. बाकी दस्तावेज तो देश में ही इस्तेमाल किए जाते हैं पर पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है, जिसका इस्तेमाल दूसरे देशों में होता है. सरकार की ओर से हाल में पासपोर्ट के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. आइये जानते हैं…

ये भी पढ़ें- Password Tips: आपने भी बनाया है ऐसा पासवर्ड तो अकाउंट हैक होने के बढ़ जाएंगे चांस, बचने के लिए अपनाएं ये तरीके

मैरिज सर्टिफिकेट नहीं चाहिए 

पहले अगर किसी पति या पत्नी को पासपोर्ट में अपना नाम जुड़वाना होता था तो उसका प्रोसेस काफी लंबी होता था. आपको इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती थी. भारत में मैरिज सर्टिफिकेट बनाना प्रचलन में नहीं है. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश जैसे प्रदेशों में आज भी मैरिज सर्टिफिकेट को तवज्जो नहीं दी जाती है. भारत सरकार ने इस बीच एक बड़ा फैसला किया और मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को ही खत्म कर दिया.

अब इस दस्तावेज की होगी जरूरत  

विदेश मंत्रालय ने कहा कि शादी के बाद अपने जीवनसाथी का नाम पासपोर्ट में जुड़वाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है. अब स्वघोषणा प्रमाण पत्र को मान्यता दी गई है. लोगों को अब Annexure J का ऑप्शन मिलेगा. इसकी मदद से लोग शादी की अपनी फोटोज और ज्वाइंट फोटोज अपलोड कर सकते हैं. इस पर दोनों के हस्ताक्षर होंगे. साथ ही इसमें कुछ जानकारियां भी दर्ज करनी होगी. इस दस्तावेज को ही मैरिज सर्टिफिकेट माना जाएगा और इसी के तहत पति-पत्नी का नाम पासपोर्ट में जुड़ेगा. 

ये भी पढ़ें- Train Cancel: ट्रेन से ट्रेवल करने वाले हैं, अगर हां तो देखें कैंसिल ट्रेनों की पूरी लिस्ट

passport
      
Advertisment