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Pan Aadhar Link Deadline
PAN Aadhar Linking Deadline: अगर आपने 31 दिसंबर तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, तो नए साल में आपको कई गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, तय समय-सीमा के बाद बिना लिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाता है. निष्क्रिय पैन के साथ न तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और न ही बैंक या डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं. इसके अलावा टैक्स रिफंड प्राप्त करना भी संभव नहीं रहेगा.
निष्क्रिय होने का असर
पैन निष्क्रिय होने का असर केवल टैक्स तक सीमित नहीं है. आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, बैंक या पोस्ट ऑफिस में तय सीमा से अधिक नकद जमा नहीं कर सकेंगे और कैश में बैंक ड्राफ्ट या पे-ऑर्डर बनवाने में भी दिक्कत आ सकती है. कई सरकारी सेवाएं, पासपोर्ट आवेदन, सब्सिडी का लाभ और नए वित्तीय लेन-देन भी बाधित हो सकते हैं. इतना ही नहीं, यदि आपका पैन कार्ड खो जाता है या खराब हो जाता है, तो बिना आधार विवरण के नया पैन बनवाना भी मुश्किल होगा.
हालांकि, राहत की बात यह है कि पैन को दोबारा सक्रिय कराया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले आधार–पैन लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और ₹1,000 का जुर्माना देना होगा. यह जुर्माना समय-सीमा चूकने के बाद भी अनिवार्य रूप से देना पड़ेगा.
कैसे पैन को दोबारा करें सक्रिय
पैन को दोबारा सक्रिय करने के लिए करदाता को आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा. लॉगिन के बाद 'My Profile' में जाकर 'Link Aadhaar' विकल्प चुनें. यहां पैन और आधार नंबर दर्ज करें. यदि जुर्माना लागू है, तो 'e-Pay Tax' सेक्शन में जाकर 'Other Receipts' के अंतर्गत ₹1,000 का भुगतान करें. भुगतान सफल होने के बाद लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करें. आमतौर पर कुछ दिनों में पैन फिर से सक्रिय हो जाता है.
इस बात का रखें ध्यान
ध्यान रखें कि इसके लिए कोई अतिरिक्त ग्रेस पीरियड नहीं दिया गया है. जितनी देर करेंगे, उतने ही ज्यादा दिन आपके वित्तीय और सरकारी काम अटके रहेंगे. इसलिए बेहतर है कि बिना देरी किए आधार–पैन लिंकिंग पूरी करें और अनावश्यक परेशानी से बचें.
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