Aadhar-Pan Card Link: आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं करवाया तो हो सकती है ये समस्याएं, घर बैठे ऐसे चुटकियों में करें

Aadhar-Pan Card Link: अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. जानें कैसे घर बैठे करें लिंक…

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Jalaj Kumar Mishra
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Aadhar-Pan Card Link: अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. जानें कैसे घर बैठे करें लिंक…

Aadhar-Pan Card Link: अगर अब तक आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो यह खबर ध्यान से समझना बेहद जरूरी है. यह कोई सामान्य सूचना नहीं बल्कि ऐसा काम है जिसे समय रहते पूरा नहीं किया गया तो आगे बड़ी फाइनेंशियल परेशानी खड़ी हो सकती है. अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं. सरकार ने आधार और पैन कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की है. यानी साल खत्म होने से पहले हर हाल में यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी. अगर आप यह काम नहीं करते तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय यानी कि डीएक्टिवेट किया जा सकता है। एक बार पैन डीएक्टिवेट हुआ तो वह किसी भी काम का नहीं रहेगा. 

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अगर लिंक नहीं किया तो

अगर तय तारीख तक आधार पैन लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है. इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे. टैक्स रिफंड मिलने में देरी या रोक लग सकती है. बैंक, म्यूच्यूल फंड और शेयर बाजार से जुड़े काम अटक सकते हैं। टीडीएस ज्यादा कट सकता है. केवाईसी से जुड़ी सेवाएं आपकी बंद हो सकती है. यानी छोटा सा काम ना करने पर बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है.

घर बैठे ऐसे करें लिंक

www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं. होम पेज पर क्विक लिंक्स सेक्शन में जाएं. लिंक आधार पर क्लिक करें. अब अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें. आई वैलिडेट माय आधार डिटेल वाला ऑप्शन चुनें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. ओटीपी डालकर वैलिडेट पर क्लिक करें. बस इतना करते ही आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

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