PAN 2.0: पुराने पते पर डिलीवर नहीं होगा PAN 2.0! जानें क्या है एड्रेस चेंज करने का पूरा प्रोसेस

नया पैन 2.0 पुराने पैन का अपग्रेड वर्जन होगा. लोगों को अपना पैन नंबर बदलने की जरूरत नहीं है. पैन कार्ड में पता बदला जा सकेगा. आयकर विभाग ने पैन कार्ड में पता कैसे बदले इस सवाल का भी जवाब दिया है.

नया पैन 2.0 पुराने पैन का अपग्रेड वर्जन होगा. लोगों को अपना पैन नंबर बदलने की जरूरत नहीं है. पैन कार्ड में पता बदला जा सकेगा. आयकर विभाग ने पैन कार्ड में पता कैसे बदले इस सवाल का भी जवाब दिया है.

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Mohit Sharma
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PAN 2.0: पुराने पते पर डिलीवर नहीं होगा PAN 2.0! जानें क्या है एड्रेस चेंज करने का पूरा प्रोसेस

सरकार ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एनुअल इनकम बैंकिंग सेक्टर गवर्नमेंट स्कीम और इनकम टैक्स रिटर्न में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए पुराने पैन कार्ड को अपग्रेड करने का फैसला किया है. इसके लिए केंद्र सरकार पैन 2.2 प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है. अब लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, जिसमें नए पैन कार्ड के लिए क्या अप्लाई करना होगा, कहां डिलीवर होगा पैन 2.0 या फिर पता बदलने का पूरा प्रोसेस क्या है. इस खबर में हम आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब देंगे. जब से पैन टू पॉइंट जीरो लॉन्च की खबर आई है तब से ही लोग यह पूछ रहे हैं कि आखिर जिन्होंने अपना एड्रेस नहीं बदलवा है और घर या मकान बदल लिया है उनके पास नया पैन कार्ड कैसे डिलीवर होगा. इसको लेकर आयकर विभाग ने कहा है कि नया पैन कार्ड तभी जारी किया जाएगा जब कार्ड धारक उसके लिए अपडेट या सुधार के लिए अप्लाई करेगा.

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कैसे काम करेगा पैन 2.0

मतलब कि जब आप नए अपडेटेड पैन के लिए अप्लाई करेंगे, तभी आपको क्यूआर कोड वाला नया पैन डिलीवर होगा और आपका पुराना कार्ड वैलिड रहेगा. 2.0 आधार कार्ड से ज्यादा हाईटेक होगा. दरअसल, आधार कार्ड के बायोमेट्रिक को हर 10 साल में अपडेट करने की सलाह दी जाती है, लेकिन पैन टू पॉइंट जीरो को अपडेट करने की जरूरत नहीं होगी. नए पैन कार्ड में क्यूआर कोड होगा, जो पैन वेरिफिकेशन को आसान बनाएगा, इसके साथ ही पैन टू पॉइंट जीरो में कई ऐसे फीचर्स होंगे जो फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने में मददगार होंगे. अगर आपका पैन कार्ड बना है तो फिर से पैन कार्ड बनवाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी और पुराना पैन कार्ड वैलिड रहेगा.

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लोगों को अपना पैन नंबर बदलने की जरूरत नहीं

नया पैन 2.0 पुराने पैन का अपग्रेड वर्जन होगा. लोगों को अपना पैन नंबर बदलने की जरूरत नहीं है. पैन कार्ड में पता बदला जा सकेगा. आयकर विभाग ने पैन कार्ड में पता कैसे बदले इस सवाल का भी जवाब दिया है. विभाग की ओर से कहा गया है कि जो पैन होल्डर अपना पता बदलना चाहते हैं या उसमें कुछ करेक्शन कराना चाहते हैं वह फ्री में ऐसा करा सकते हैं. वो इसके लिए उन्हें एनएसडीएल या यूटी आईआईएसएल की वेबसाइट पर जाकर आधार की मदद से अपना पता बदल सकते हैं और यहीं से सुधार भी कर सकते हैं. सीबीडीटी ने कहा कि पैन से संबंधित सेवाएं तीन अलग मंच यानी कि ईफाइलिंग पोर्टल यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल और प्रोटीन ई गवर्नेंस पोर्टल पर मौजूद है. लेकिन पैन टू पॉइंट के लागू होने पर यह सभी सेवाएं एक पोर्टल पर उपलब्ध होंगी एक पोर्टल की मदद से पैन कार्ड संबंधी आवेदन उसमें सुधार और आधार को पैन से जोड़ने के अनुरोध के अलावा ऑनलाइन सर्टिफाई किया जा सकेगा.

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