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Health Insurance कंपनी की धोखाधड़ी के खिलाफ ऐसे दर्ज कराएं शिकायत

Health Insurance: IRDAI ने कस्टमर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए हुए हैं. इन नियमों के तहत कंपनियों को तयशुदा समय के भीतर शिकायत का निवारण करना जरूरी है.

Updated on: 28 Dec 2021, 03:53 PM

highlights

  • नियम के तहत 15 दिन में कंपनी की ओर से समस्या का समाधान करना होता है
  • बीमाधारक कंज़्यूमर कोर्ट में औपचारिक तरीके से शिकायत दर्ज करा सकता है

नई दिल्ली:

मेडिकल इमरजेंसी के दौरान स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) आपको आर्थिक परेशानियों से छुटकारा दिलाता है. हालांकि मौजूदा समय में इंश्योरेंस में होने वाली धोखाधड़ी कस्टमर्स के लिए चिंता का सबब बनी हुई है. इंश्योरेंस में बीमाकर्ता और बीमाधारक दोनों की ही ओर से फर्जीवाड़ा हो सकता है. ऐसे में अगर कंपनी की ओर से धोखाधड़ी हुई है तो पॉलिसीहोल्डर क्या कदम उठा सकता है. आइए जानने की कोशिश करते हैं. बता दें कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के फर्जीवाड़े से परेशान हैं और आपके पास उसके पर्याप्त सबूत हैं तो आप IRDAI में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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IRDAI ने कस्टमर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए हुए हैं. इन नियमों के तहत कंपनियों को तयशुदा समय के भीतर शिकायत का निवारण करना जरूरी है. गौरतलब है कि लिखित में शिकायत करने के बाद शिकायत की तारीख के साथ इंश्योरेंस कंपनी को संज्ञान में लेना होता है. नियम के तहत आमतौर पर 15 दिन में कंपनी की ओर से समस्या का समाधान करना होता है. कंपनी की ओर से मामले पर कार्रवाई नहीं की स्थिति में बीमा नियामक यानी IRDAI के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. 

मामले में अगर और कार्रवाई की जरूरत लगती है तो बीमाधारक कंज़्यूमर कोर्ट में औपचारिक तरीके से शिकायत दर्ज करा सकता है. बीमाधारक को इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने से पहले पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए.