Hotelमें खाना खाने वालों की आई मौज, अब नहीं देना होगा सर्विस चार्ज

Hotel Service Charge New Rule: अगर आप होटल-रेस्त्रां में खाना-खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि सोमवार को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम बनाए हैं.

Hotel Service Charge New Rule: अगर आप होटल-रेस्त्रां में खाना-खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि सोमवार को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम बनाए हैं.

author-image
Sunder Singh
New Update
restuarant people

सांकेतिक तस्वीर ( Photo Credit : News Nation)

Hotel Service Charge New Rule: अगर आप होटल-रेस्त्रां में खाना-खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. क्योंकि सोमवार को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम बनाए हैं. आपको बता दें कि सीसीपीए ने होटल और रेस्टोरेंट पर बिल (restaurant bill) में स्वत: लगने वाले सर्विस चार्ज को लेकर पाबंदी लगा दी है. नए नियम के बाद होटल वाला सर्विस चार्ज (service charge) के लिए आप पर दवाब नहीं बना सकता. यदि ऐसा करता पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू करन के लिए कहा गया है. नए मानदंडों के अनुसार सेवा शुल्क का संग्रह किसी अन्य नाम से भी नहीं किया जाएगा.

Advertisment

यह भी पढ़ें : Electric वाहन खरीदेने वालों के लिए खुशखबरी, नितिन गडकरी ने दिया बड़ा बयान

आपको बता दें कि सीसीपीए (Central Consumer Protection Authority) ने अपने आदेश में कहा है कि होटल और रेस्टोरेंट में किसी अन्य नाम से भी ग्राहकों से सर्विस चार्ज नहीं वसूला जा सकता है. होटल इसे खाने के बिल में नहीं जोड़ सकते प्राधिकरण ने होटल और रेस्टोरेंट में सेवा शुल्क लगाने के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिशानिर्देश (Service Charge Guidelines) जारी की हैं. अब इसी गाइडलाइन को फॅालो करते हुए देश के रेस्टोरेंट संचालकों को चलना होगा. बताया जा रहा है कि यदि किसी ने भी नियमों का उलंघन किया तो कार्रवाई निश्चित है.  

यहां करें शिकायत 
अगर अब आपके बिल में सर्विस चार्ज लगकर आता है तो आप होटल से उसे हटाने के लिए कह सकते हैं. यही नहीं ग्राहक  राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं. उपभोक्ता अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए पोर्टल www.e-daakhil.nic.in के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है.

HIGHLIGHTS

  • सरकार ने सर्विस चार्ज वसूलने वाले रेस्टोरेंट पर कार्रवाई के दिेये निर्देश 
  • सोमवार को CCPA ने बनाएं नए नियम, करने होंगे फॅालो 
Service Charges in Hotels Restaurant Service Service Tax Service Charges in Restaurant Restaurant Service Charges
Advertisment