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दिल्ली में इन वाहनों को घुसने पर प्रतिबंद, 500 पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स

Delhi Pollution: दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर सांसों पर खतरा मंडराने लगा है. जिसकी वजह से सरकार ने कई प्रकार के वाहनों पर दिल्ली एनसीआर में घुसने पर रोक लगा दी है.

Updated on: 30 Jan 2024, 01:10 PM

highlights

  • दिल्ली सरकार ने किया नोटिफिकेशन जारी, बीएस4 वाहनों पर होगी कार्रवाई
  • नौएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद भी नहीं जा सकेंगी ये कारें, सरकार ने बनाया प्लान
  • सीएनजी वाहनों के लिए नहीं कोई रोकटोक, बिंदास भरे फर्राटा

नई दिल्ली :

Delhi Pollution: दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर सांसों पर खतरा मंडराने लगा है. जिसकी वजह से सरकार ने कई प्रकार के वाहनों पर दिल्ली एनसीआर में घुसने पर रोक लगा दी है. जानकारी के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर 500 के आस-पास पहुंच गया है. जिसके चलते सरकार ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बीएस3 पेट्रोल व बीएस4 डीजर कारों पर प्रतिबंद लगा दिया है. ये आदेश अगामी सूचना तक लागू रखने को कहा है. साथ ही नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए भी कहा गया है.. 

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ये इलाके भी किये गए शामिल
आपको बता दें कि दिल्ली में ही नहीं नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) जिसमें हरियाणा फरीदाबाद गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों को भी शामिल किया गया है. जहां बीएस 3 पेट्रोल या बीएस 4 डीजल वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है. साथ ही जरूरी सामान को छोड़कर आने वाले भारी वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगाई गई है. रोक कब तक रहेगी इसकी कोई सूचना अभी तक जारी नहीं की गई है. बताया जा रहा है कि आगामी सूचना तक ये नियम लागू रहेंगे.. 

सीएनजी कारों के लिए नहीं कोई प्रतिबंद
यदि आपके पास बीएस6 कार हैं तो आप दिल्ली में जा सकते हैं. साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल है या फिर आपके पास सीएनजी गाड़ी है तो भी बिना रोक-टोक दिल्ली में जा सकते हैं. आपको बता दें कि हर साल दिल्ली में प्रदुषण लेवल बढ़ने पर इस तरह के नियम लागू किये जाते हैं. ताकि पॅाल्यूशन लेवल को कम किया जा सके. आपको बता दें कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों पर ये प्रतिबंद लागू नहीं होता है.. इसलिए यदि आप दिल्ली जाना चाहते हैं और आपके पास बीएस4 या 3 वाहन हैं तो सोच-समझकर जाएं. क्योंकि आपका भारी-भरकम चालान हो सकता है.  हालांकि ये आदेश परमानेंट नहीं है. पॅाल्यूशन लेवल कम होने पर फिर से पहले की तरह ही नियम लागू कर दिये जाएंगे.