चेक पेमेंट में 1 सितंबर से जुड़े नियमों में होंगे ये बदलाव, जानें डिटेल्स
भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) के नए नियमों के अनुसार, 1 सितंबर से 50,000 रुपये से अधिक का चेक जारी करना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है.
highlights
- 1 सितंबर से 50,000 रुपये से अधिक का चेक जारी करना होगा मुश्किल
- बैंकों ने अब लागू किया पॉजिटिव पे सिस्टम (positive pay system)
- इस नए नियम के माध्यम से लोगों को चेक में होने वाली धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा
नई दिल्ली:
अगर आप चेक पेमेंट (cheque payment) का प्रयोग करते हैं, तो आपके लिए बेहद काम की खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) के नए नियमों के अनुसार, 1 सितंबर से 50,000 रुपये से अधिक का चेक जारी करना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है. मालूम हो कि बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम (positive pay system) को लागू करना शुरू कर दिया है. जिसके चलते कई बैंक 1 सितंबर से PPS सेवा को लागू करने जा रहे हैं. ये सूचना बैंको ने अपने उपयोगकर्ताओं को SMS के माध्यम से दी. इस बारे में एक्सिस बैंक (Axis Bank) अगले महीने से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत कर रहा है.
यह भी पढ़े : एसी3 इकोनॉमी क्लास में सफर होगा सस्ता, पढ़ें पूरी खबर
1 सितंबर से जारी होने वाले RBI के नए नियम के अनुसार, चेक जारी करने से पहले आपको पूरी डिटेल्स देनी होगी. वरना आपका चेक रद्द कर दिया जाएगा और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. इस मामले में एक्सिस बैंक के अलावा अन्य बैंक भी पॉजिटिव पे (Positive Pay) को लागू कर सकते हैं. जिसके तहत 50 हजार रुपये से अधिक का चेक जारी करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
ये बैंक जारी कर सकते हैं नियम
RBI के निर्देशों के तहत, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), कोटक महिंद्रा बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम को 50 हजार रुपये से ज्यादा वाले चेक के लिए लागू कर दिया है. हालांकि, इन बैंकों ने ग्राहकों के लिए इसे वैकल्पिक ही रखा है. मालूम हो कि इस नियम को लागू करने का मकसद ग्राहकों की सुरक्षा है. इस नए नियम के माध्यम से लोगों को चेक में होने वाली धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा.
इसके अलावा एक्सिस बैंक (Axis Bank) समेत कई अन्य बैंकों ने भी PPS को अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत ग्राहकों को बैंक को नेट/मोबाइल बैंकिंग या शाखा में जाकर चेक डिटेल्स देनी होगी. मिली जानकारी के अनुसार, पॉजिटिव पे सिस्टम 50,000 या इससे बड़ी रकम के बैंक चेक पेमेंट पर लागू किया जाएगा. लेकिन एक्सिस बैंक ग्राहकों को पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक की जानकारी को तभी रिकंफर्म करना होगा, जब वह पांच लाख रुपये या इससे ज्यादा का बैंक चेक जारी करेगा. बैंकों की ये नई गाइडलाइन 1 सितंबर से पूरी तरह से प्रभाव में आ जाएगी.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Kajol Workout Routine: 49 की उर्म में ऐसे इतनी फिट रहती हैं काजोल, शेयर किया अपना जिम रुटीन
-
Viral Photos: निसा देवगन के साथ पार्टी करते दिखे अक्षय कुमार के बेटे आरव, साथ तस्वीरें हुईं वायरल
-
Moushumi Chatterjee Birthday: आखिर क्यों करियर से पहले मौसमी चटर्जी ने लिया शादी करने का फैसला? 15 साल की उम्र में बनी बालिका वधु
धर्म-कर्म
-
Vikat Sanakashti Chaturthi 2024: विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कब? बस इस मूहूर्त में करें गणेश जी की पूजा, जानें डेट
-
Shukra Gochar 2024: शुक्र ने किया मेष राशि में गोचर, यहां जानें किस राशि वालों पर पड़ेगा क्या प्रभाव
-
Buddha Purnima 2024: कब है बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख मास में कैसे मनाया जाएगा ये उत्सव
-
Shani Shash Rajyog 2024: 30 साल बाद आज शनि बना रहे हैं शश राजयोग, इन 3 राशियों की खुलेगी लॉटरी