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1 जनवरी 2021 से बदल जाएंगे ये 10 नियम, आपकी जेब पर भी रहेगा असर

नया साल लोगों के जीवन में बदलाव (Rules Changes from January 2021) भी लेकर आ रहा है. पैसों के लेनदेन से लेकर बीमा (Insurence) और चैटिंग से लेकर दोपहिया और चार पहिया वाहनों की खरीदारी के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा

Updated on: 30 Dec 2020, 12:24 PM

नई दिल्ली:

साल 2021 की शुरूआत होने जा रही है. नया साल लोगों के जीवन में बदलाव (Rules Changes from January 2021) भी लेकर आ रहा है. पैसों के लेनदेन से लेकर बीमा (Insurence) और चैटिंग से लेकर दोपहिया और चार पहिया वाहनों की खरीदारी के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इनमें अधिकांश बदलाव ऐसे हैं जो एक जनवरी से ही लागू हो जाएंगे, वहीं कुछ बदलाव उसके बाद धीरे-धीरे लागू होंगे. 

फास्टैग (Fastag) होगा अनिवार्य
एक जनवरी से टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन का तरीका बदलने जा रहा है. नए साल की पहली तारीख से टोल कलेक्शन को आसान और सुरक्षित बनाने के साथ-साथ टोल पर लगने वाले लंबे जाम से निजात पाने के लिए सभी चार पहिया वाहनों के लिए  फास्टैग (Fastag) अनिवार्य किया जा रहा है. लोगों की सुविधा के लिए टोल प्लाजा पर विभिन्न बैंकों के एजेंट व एनएचएआई की तरफ से काउंटर लगाए गए हैं.  

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चेक पेमेंट से जुड़े नियम
1 जनवरी से चेक पेमेंट से जुड़े नियम भी बदलने जा रहे हैं. नए साल से 50,000 रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा. इसका मकसद चेक का गलत इस्तेमाल रोकना है. इस सिस्टम से फर्जी चेक के जरिए होने वाले फ्रॉड को कम किया जा सकेगा.  

बढ़ेगी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की लिमिट
पिछले कुछ सालों में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट या डिजिटल पेमेंट के चलन में काफी तेजी आई है. कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट की मदद से ज्यादा अमाउंट में और आसानी से ट्रांजेक्शन हो सके इसके लिए  MPC की बैठक में कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन करने का फैसला किया गया है. अभी यह लिमिट 2000 रुपये है.  

बढ़ेगी वाहनों की कीमत 
सभी ऑटो कंपनियों ने एक जनवरी से वाहनों के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. लोगों को नए साल में दोपहिया और चार पहिया वाहन खरीदने के लिए अपनी जेब और ढीली करनी होगी. ऑटोमोबाइल कंपनियों का कहना है कि इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी से उनके लिए कीमतें बढ़ाना जरूरी हो गया है.

सरल जीवन बीमा
नए साल से टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना बहुत आसान बनने वाला है. बीमा नियामक संस्था IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को अगले साल 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा लॉन्च करने को कहा है. यह एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस होगी. सरल जीवन बीमा 18 से 65 वर्ष के लोग खरीद सकेंगे और पॉलिसी पांच से 23 लाख रुपये तक की रहेगी.  

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ई-इनवॉइस प्रणाली
एक जनवरी से ही जीएसटी कानून के तहत 100 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर होने पर बी2बी (बिजनस टु बिजनस) भुगतान के लिए ई-इनवॉइस जरूरी होगा. इसके अलावा एक अप्रैल से सभी करदाताओं के लिए बी2बी भुगतना पर ई-इनवॉइस जरूरी होगा. नई प्रणाली मौजूदा इनवॉइस व्यवस्था की जगह लेगी.  

म्यूचुअल फंड के लिए नियमों में बदलाव
नए साल से म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है. नए नियम लागू होने के बाद फंड का 75 फीसद हिस्सा इक्विटी में निवेश करना अनिवार्य होगा, जो फिलहाल 65 फीसदी है. 

यूपीआई (UPI) भुगतान
एनपीसीआई ने एक जनवरी से यूपीआई में प्रोसेस्ट ट्रांजेक्शन के कुल वॉल्यूम पर 30 फीसदी की सीमा लगाई है। यह प्रावधान सभी थर्ड पार्टी ऐप प्रदाता पर लागू होगा। इसके कारण ऐमजॉन, यूपीआई और फोनपे से भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। पेटीएम इस दायरे में नहीं है।

लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल के लिए लगेगा जीरो
अब लैंडलाइन से किसी भी मोबाइल पर कॉल करने के लिए आपको मोबाइल नंबर से पहले जीरो लगाना होगा. 15 जनवरी से यह नियम लागू होने जा रहा है. इस व्यवस्था को बाद सेवा प्रदाता मोबाइल कंपनियां अधिक नंबर बना सकेंगी. हालांकि लैंडलाइन से लैंडलाइन, मोबाइल से लैंडलाइन और मोबाइल से मोबाइल पर कॉल करने के लिए डायलिंग प्लान में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

भरने होंगे चार बिक्री रिटर्न
ऐसे करदाता जिनका पिछले वित्त वर्ष में वार्षिक कारोबार पांच करोड़ रुपये तक रहा है और जिन्होंने अपना अक्टूबर का जीएसटीआर-3बी (बिक्री) रिटर्न 30 नवंबर, 2020 तक जमा कर दिया है, इस योजना के पात्र हैं. इससे 94 लाख छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी।