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बिल्डर-बायर एग्रीमेंट लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने टिप्पणी की है कि लाखों घर खरीदारों के हित को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा एग्रीमेंट केंद्र सरकार की ओर से तैयार करना ज़रूरी है.

Updated on: 04 Oct 2021, 11:51 AM

highlights

  • निजी बिल्डर फ्लैट बेचते समय अपने फायदे का एग्रीमेंट बनवा लेते हैं
  • खरीदारों के हित के लिए ऐसा एग्रीमेंट सरकार की ओर से तैयार करना ज़रूरी  

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मकान खरीदारों (Home Buyers) और बिल्डरों (Builders) के लिए पूरे देश में एक मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट लागू करने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. याचिकाओं में कहा गया था कि निजी बिल्डर फ्लैट बेचते समय अपने फायदे का एग्रीमेंट बनवा लेते हैं. लंबा-चौड़ा एग्रीमेंट खरीदार के सामने रख देते हैं. कई पन्नों के इस एग्रीमेंट को पढ़ना और समझ पाना खरीदार के लिए संभव नहीं होता है, इसका नुकसान फ्लैट खरीददारों को होता है. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि लाखों घर खरीदारों के हित को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा एग्रीमेंट केंद्र सरकार की ओर से तैयार करना ज़रूरी है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिवक्ता एवं भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने इसको लेकर याचिका दायर की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिका में सभी राज्यों को माडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट और माडल एजेंट बायर एग्रीमेंट लागू करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. इसके अलावा कस्टमर्स को मानसिक, शारीरिक और वित्तीय आघात से बचाने के लिए भी कदम उठाने का अनुरोध किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि बिल्डर, प्रवर्तक और एजेंट मुख्य रूप से मनमाना और एकतरफा समझौते का उपयोग करते हैं. ये सभी संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन करते हैं.