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यहां कबाड़ हो जाएंगी पुरानी गाड़ियां, स्क्रैप पॉलिसी हुई लागू

scrap policy: अगर आपके पास भी पुरानी गाड़ी है तो ये खबर आपके बहुत काम की है. अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा. क्योंकि इस राज्य के परिवहन विभाग (transport Department) ने स्क्रैप पॅालिसी (scrap policy)लागू करने का फरमान जारी कर दिया है.

Updated on: 20 Feb 2022, 08:16 PM

highlights

  • प्रदेशभर में खोले जाएंगे स्क्रैप सेंटर 
  • परिवहन आयुक्त ने पॅालिसी को तत्काल प्रभाव से किया लागू
  • स्क्रैप पॅालिसी लागू करने में पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश 

नई दिल्ली :

scrap policy: अगर आपके पास भी पुरानी गाड़ी है तो ये खबर आपके बहुत काम की है. अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा. क्योंकि इस राज्य के परिवहन विभाग (transport Department) ने स्क्रैप पॅालिसी (scrap policy)लागू करने का फरमान जारी कर दिया है. जिसके बाद आपकी पुरानी गाड़ी कबाड़ में तब्दील हो जाएगी. जानकारी के मुताबिक पूरे प्रदेश के हर जिले में स्क्रैप सेंटर खोले (open scrap center)जाएंगे. आपको बता दें कि स्क्रैप पॅालिसी (scrap policy)लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है. परिवहन आयुक्त (transport commissioner)धीरज शाहू ने सभी आरटीओ को पॅालिसी लागू करने के लिए निर्देशित किया है. पॅालिसी लागू होने से केवल वाहन स्वामी का नुकसान ही नहीं होगा. बल्कि कुछ फायदे भी होंगे. क्योंकि स्क्रैप सेंटर पहुंचने वाले वाहनों की उचित कीमत उनके मालिको को दी जाएगी. यही नहीं इसके लिए विभाग ने ऑनलाइन परिक्रिया भी शुरू की है.

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ये वाहन माने जाएंगे कबाड़
आपको बता दें कि पॉलिसी के तहत 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन बिना फिटनेस सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे. अगर सड़कों पर इस तरह के वाहन चलते पकड़े गए, तो प्रवर्तन दस्ते इन्हें अनफिट मानते हुए इन्हें जब्त करके स्क्रैप सेंटर के हवाले कर देंगे. इसी तरह अगर 20 साल पूरे कर चुके वाहन फिटनेस टेस्ट में फेल होते हैं, तो उन्हें भी अनफिट माना जाएगा. स्क्रैप नीति के तहत गाड़ी की कुल कीमत का छह फीसदी नकद पैसा मिलेगा. एक प्रमाण पत्र मिलेगा जिसे दिखाकर वाहन खरीद पर पांच फीसदी टैक्स में भी छूट हासिल होगी. सरकार का मानना है कि इससे सड़क हादसों में भी कमी आएगी. साथ ही वाहन मालिक का मेंटीनेंस का पैसा भी बचेगा.

ऑनलाइन भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन 
अपर आयुक्त परिवहन (आईटी) देवेंद्र कुमार त्रिपाठी के मुताबिक, परिवहन विभाग की वेबसाइट पर छह तरह के लोग वाहन को स्क्रैप घोषित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी है. इसमें कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, ट्रस्ट वेबसाइटwww.ppe.nsws.gov.in/scrappagepolicy पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. साथ ही 100 रुपये के स्टांप पर चरित्र प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी कागजों को भी अपलोड करना होगा. जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.