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दिल्ली में 7 फरवरी से फिर से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, लेकिन अभी जारी रहेंगी कई पाबंदियां

देश की राजधानी दिल्ली में धीरे-धीरे सरकार ने ढील देनी शुरू कर दी है. जैसे-जैसे कोरोना केसों में कमी आ रही है, वैसे कुछ पाबंदियां हटा दी गई हैं. ताजा खबर के मुताबिक 7 फरवरी से दिल्ली में स्कूल कॅालेज (school college) एक बार फिर से खोले जाएंगे. हालाकि

Updated on: 05 Feb 2022, 07:17 PM

highlights

  • नई गाइडलाइन फॅालो करते हुए स्कूल जा सकेंगे स्टूडेंट्स
  • नाइट कर्फ्यू का टाइम बढ़ाया गया, अभी जारी रहेगा 
  • दिल्ली पुलिस ने सख्ती से गाइडलाइन फॅालो करने की दी हिदायत 

नई दिल्ली :

 देश की राजधानी दिल्ली में धीरे-धीरे सरकार ने ढील देनी शुरू कर दी है. जैसे-जैसे कोरोना केसों में कमी आ रही है, वैसे कुछ पाबंदियां हटा दी गई हैं. ताजा खबर के मुताबिक 7 फरवरी से दिल्ली में स्कूल कॅालेज (school college) एक बार फिर से खोले जाएंगे. हालाकि  नाइट कर्फ्यू (night curfew)अभी भी लागू रहेगा. हां उसका टाइम जरूर रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक किया गया है. दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर लोगों को चेताया है कि कोरोना गाइडलाइन (corona guideline)का कड़ई से पालन करना होगा, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.दरअसल पिछले हफ्ते ही डीडीएमए ने वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) हटाने की घोषणा की थी. 

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आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्ते से गाइडलाइंस में काफी बदलाव हुआ है, इसलिए आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे, इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, डीडीएमए द्वारा कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं. स्कूल-कॉलेज, सरकारी दफ्तरों समेत रेस्टोरेंट, जिम और नाइट कर्फ्यू को लेकर ढील दी गई है.  वहीं दिल्ली पुलिस की अपील है कि, कोरोना नियमों का पालन करें और दिल्ली को सुरक्षित रखें.

इन चीजों की अनुमति 
कोरोना महामारी के चलते पिछले लंबे समय से स्कूल और कॉलेज बंद हैं, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई पर भी काफी असर पड़ रहा है. लेकिन नए नियम के तहत 7 फरवरी से नौंवी से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए सभी स्कूल खुलेंगे. वहीं इसके बाद 14 फरवरी से कक्षा आठवीं तक के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है. जबकि इसके साथ ही सभी स्कूलों में हाइब्रिड कक्षाएं जारी रहेंगी. दिल्ली पुलिस की ओर से मिल रही जानकारी के अनुसार सभी स्कूल-कॉलेजों में स्टाफ 100 प्रतिशत वैक्सीनेट होना भी अनिवार्य है.

मतलब की बात 
1. डीडीएमए की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू 11 बजे रात से शुरू होकर सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. बता दें की नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है. पहले इसका समय रात 10 बजे से था, जिसे अब बदल दिया गया है.

2. सभी रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुले रहेंगे और सभी ऑफिस भी अब पूरे तरह से खोल दिए जाएंगे. बता दें, पहले ऑफिस में 50 परसेंट लोगों के आने की अनुमति थी. लेकिन अब सभी कार्यलयों में 100 फीसदी क्षमता के साथ कार्य होगा.

3. जिम, स्पा और स्विमिंग पूल भी पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे और बिजनेस टू बिजनेस गतिविधियों एग्जिबिशन लगाने की अनुमति भी मिल गई है.

4. इसके अलावा अब कार में अकेले सफर कर रहे व्यक्ति के लिए मास्क अनिवार्य भी नहीं होगा, बता दें पहले कार में अकेले होने पर भी मास्क अनिवार्य किया गया था, जिस फैसले को अब बदल दिया गया है.