Sahara Refund Started: निवेशकों को मिला बड़ा तोहफा, गृह मंत्री अमित शाह ने डूबा पैसा किया अकाउंट्स में ट्रांसफर
शुक्रवार से सहारा के निवेशकों के लिए लाभकारी दिन रहा. गृह मंत्री अमित शाह ने स्वयं सहारा रिफंड पोर्टल से 112 निवेशकों के खाते में रिफंड की पहली किस्त 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर की.
highlights
- सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर किया गया पैसा
- केन्द्रीय मंत्री ने 120 लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त की ट्रांसफर
- अब तक 18 लाख लोग करा चुके हैं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
नई दिल्ली :
Sahara Refund Started: सहारा समूह के खाताधारकों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि निवेशकों के खाते में पहली किस्त डाल दी गई है. जानकारी के मुताबिक पहली किस्त के 10-10 हजार रुपए स्वयं गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर किये हैं. सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने के बाद अमित शाह ने कहा कि अब तक कुल 18 लाख लोग पोर्टल रजिस्ट्रेशन रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. साथ ही उन्होने कहा कि रिफंड की पहली किस्त आज 112 लोगों को ट्रांसफर की गई है.. ये सिलसिला चलता रहेगा.
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सहारा रिफंड पोर्टल किया था लॅान्च
दअसल, 18 जुलाई को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहार इंडिया पोर्टल लॅान्च किया था. जिसका मकसद निवेशकों के पैसे लौटाना था. पोर्टल के माध्यम से सहारा के उन निवेशकों के पैसे दिये जा रहे हैं जिनके निवेश की अवधि पूरी हो चुकी है. आपको बता दें कि सहारा इंडिया की को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं. जिसमें देश के हर राज्य के निवेशक शामिल हैं. पैसे न मिलने पर निवेशकों ने सरकार से पैसे दिलाने की गुहार लगाई थी. मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने दखल दिया था. जिसका नतीजा ये रहा कि निवेशकों के पैसे वापस मिलना शुरू हो गए हैं..
#WATCH | Union Home and Cooperative Minister Amit Shah transfers the claim amount to the depositors of cooperative societies of the Sahara group through the Sahara Refund Portal in Delhi pic.twitter.com/Hmfm9IqPMP
— ANI (@ANI) August 4, 2023
सुप्रीम कोर्ट में किया था आवेदन दायर
जानकारी के मुताबिक मंत्रालय ने सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के वास्तिवक सदस्यों व जमाकर्ताओं की शिकायतों दूर करने के लिए एक समीति बनाई थी. जिसके माध्यम से मंत्रालय ने ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था. इसी साल मार्च माह में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं का भुगतान सहारा-सेबी अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपये सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ट्रांसफर किए जाएं. निवेशकों को उनका पैसा मिल सके..
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