RBI का फैसला, अब अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे 5000 रुपए से ज्यादा की रकम, नोटिफिकेशन जारी!

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है. आरबीआई की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार अब ग्राहक बैंक अकाउंट से पांच हजार रुपए से ज्यादा की रकम नहीं निकाल सकेंगे

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है. आरबीआई की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार अब ग्राहक बैंक अकाउंट से पांच हजार रुपए से ज्यादा की रकम नहीं निकाल सकेंगे

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Mohit Sharma
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RBI( Photo Credit : फाइल पिक)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है. आरबीआई की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार अब ग्राहक बैंक अकाउंट से पांच हजार रुपए से ज्यादा की रकम नहीं निकाल सकेंगे. अगर आप भी बैंक अकाउंट होल्डर हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आपको बता दें कि आरबीआई ने देश के बैंकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले लेता है. यह कदम भी इसी दिशा में उठाया गया है. आपको बताते दें कि केन्द्रीय बैंक ने यह प्रतिबंध सभी बैंकों पर नहीं लगाया है. इस लिस्ट में कुछ सहकारी बैंक शामिल हैं. 

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केवल 5000 रुपए तक की राशि ही निकाल सकते हैं ग्राहक

दरअसल, केन्द्रीय बैंक ने हाल ही में कुछ बैंकों की वित्तीय हालत के देखते हुए उन पर कई तरह की रोक लगा दी है. आरबीआई का यह कदम देश के पांच बैंकों के खिलाफ है. जिनमें से दो में तो कस्टमर अपने अकाउंट से केवल 5000 रुपए तक की राशि ही निकाल सकते हैं. हालांकि यह प्रतिबंध केवल 6 महीनों तक के लिए ही लागू किया गया है. आरबीआई के सर्कुलर में कहा गया है कि ये बैंक वित्तीय स्थिति सुधरने तक पाबंदियों के साथ ही कारोबार करते रहेंगे. हालांकि आरबीआई की ओर से ग्राहकों को राहत दी गई है. आरबीआई के अनुसार पांचों सहकारी बैंकों में पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से पांच लाख रुपए प्राप्त करने के योग्य होंगे.

भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर लगाया है प्रतिबंध

  • HCBL सहकारी बैंक लखनऊ (यूपी)
  • आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
  • शिमशा सहकारी बैंक नियमिथा मद्दुर, (कर्नाटक)
  • उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा, (आंध्र प्रदेश)
  • शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज (महाराष्ट्र) शामिल है

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हालांकि आरबीआई ने संकेत दिया है कि बैंकों से प्रतिबंधों को हटाया भी जा सकता है. अभी इन प्रतिबंधों को समीक्षाधीन रखा गया है. मतलब, बैंकों की कार्य प्रणाली की समीक्षा के बाद ये प्रतिबंध हटाए भी जा सकते हैं. 

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