RBI Alert: सावधान! कहीं RBI के नाम पर आप से तो नहीं हो रही ठगी

RBI Alert: आरबीआई (RBI) ने जानकारी दी है कि विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों के निपटान के लिए किसी भी संस्था को नियुक्‍त नहीं किया गया है.

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Shivani Kotnala
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RBI Alert( Photo Credit : NewsNation)

RBI Alert: आए दिन बैंक फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में बैंक लगातार पिछले कुछ दिनों से अपने ग्राहकों को इसके प्रति जागरुक कर रहे हैं. अब हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी ग्राहकों को इसके लिए सचेत किया है. ताजा मामला एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के बारे में सोशल मीडिया (Social Media) पर गलत सूचना फैलाने का है. मामले में आरबीआई (RBI) के तहत आने वाली संस्थाओं के खिलाफ की गयी शिकायतों के निपटान के लिए ठगी की जा रही है. इन रेगुलेटेड संस्‍थाओं में बैंक, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां और नॉन-बैंक सिस्‍टम पार्टिसिपैंट्स शामिल है, जिनके खिलाफ शिकायत के निपटान के लिए ठग पैसा वसूल रहे हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने खुद इसकी जानकारी साझा की है.

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 आरबीआई (RBI) ने जानकारी दी है कि विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों के निपटान के लिए किसी भी संस्था को नियुक्‍त नहीं किया गया है. आरबीआई (RBI) ने एकीकृत लोकपाल योजना के तहत एक निःशुल्क शिकायत निवारण व्‍यवस्‍था बनाई है. इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का शुल्क शिकायतों के निपटान के लिए नहीं लिया जाता है.

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बैंक से शिकायत होने पर ऐसे दें RBI को सूचना
 विनियमित संस्‍थाओं के खिलाफ सेवाओं में कमी के लिए शिकायत की स्थिति में ग्राहक शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर इसे दर्ज करवा सकते हैं. इसके अलावा  हैं दर्ज करवानी हो तो  वे सीधे  पर ई-मेल कर या CRPC में सीधे जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके अलावा CRPC (Centralised Receipt and Processing Centre) में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

HIGHLIGHTS

  • बैंक के खिलाफ शिकायत के निपटान का है मामला
  • शिकायतों के निपटान के लिए ठग वसूल रहे हैं पैसा
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