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Post Office ATM से जुड़े नियम बदले, जानिए आप पर क्या पड़ेगा असर

Post Office ATM Charges: जानकारी के मुताबिक 1 अक्टूबर से पोस्ट ऑफिस के ATM या डेबिट कार्ड के सालाना मेंटेनेंस चार्ज के लिए 125 रुपये प्लस GST वसूला जाएगा.

Updated on: 30 Sep 2021, 10:09 AM

highlights

  • ATM या डेबिट कार्ड के सालाना मेंटेनेंस चार्ज के लिए 125 रुपये प्लस GST वसूला जाएगा
  • बैलेंस कम होने पर ट्रांजैक्शन डिकलाइन होने की स्थिति में 20 रुपये प्लस GST देना होगा

नई दिल्ली:

Post Office ATM Charges: अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट है तो यह खबर आपके लिए काफी अहम है. पोस्‍टल डिपार्टमेंट ने सर्कुलर जारी करके जानकारी दी है कि 1 अक्टूबर 2021 से ATM कार्ड पर लगने वाले शुल्क में बदलाव होने जा रहा है. बता दें कि सर्कुलर के मुताबिक एक महीने में ATM पर कितने वित्तीय और गैर-वित्तीय ट्रांजेक्‍शन किए जा सकते हैं इसमें बदलाव कर दिया गया है. पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (Post Office Savings Account) के एटीएम कार्ड पर किस तरह के नए शुल्क लगाए गए हैं. आइए जानने की कोशिश करते हैं. 

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इतना लगेगा सालाना मेंटनेंस चार्ज
जानकारी के मुताबिक 1 अक्टूबर से पोस्ट ऑफिस के ATM या डेबिट कार्ड के सालाना मेंटेनेंस चार्ज के लिए 125 रुपये प्लस GST वसूला जाएगा. सालाना मेंटेनेंस चार्ज 1 अक्टूबर, 2021 और 30 सितंबर, 2022 की अवधि के लिए लागू होगा. इसके अलावा अलर्ट के तौर पर भेजे जाने वाले SMS के लिए 12 रुपये वसूल किया जाएगा. ATM कार्ड के खो जाने की स्थिति में दूसरा डेबिट कार्ड बनवाने के लिए 1 अक्टूबर से 300 रुपये प्लस जीएसटी वसूला जाएगा. वहीं एटीएम पिन को भूल जाने पर डुप्लिकेट पिन के लिए 1 अक्टूबर से चार्ज देना होगा. पिन लेने के लिए कस्टमर्स को ब्रांच जाना होगा और वहां उन्हें 50 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा.

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बचत खाते में बैलेंस कम होने पर ट्रांजैक्शन डिकलाइन होने की स्थिति में कस्टमर्स को 20 रुपये प्लस GST देना होगा. बता दें कि डाक विभाग ने एटीएम पर किए जाने वाले मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा को भी सीमित कर दिया है. नए नियम के तहत पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद प्रत्येक ट्रांजैक्शन के ऊपर 10 रुपये के साथ जीएसटी चार्ज भी देना होगा. वहीं इंडिया पोस्ट के ATM पर कस्टमर्स को नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद 5 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा. इसके अलावा मेट्रो शहरों में तीन मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद या नॉन-मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद कस्टमर्स से प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए 8 रुपये प्लस जीएसटी वसूला जाएगा. साथ ही डेबिट कार्ड होल्डर्स को प्वॉइंट ऑफ सर्विस (POS) पर कैश विद्ड्रॉल करने पर ट्रांजैक्शन के एक फीसदी का पेमेंट करना होगा और यह अधिकत पांच रुपये प्रति ट्रांजैक्शन तक हो सकता है.