Provident Fund के हैं ढेरों फायदे, यहां जानें क्या हैं लाभ
PF Benefits: EPFO ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रोविडेंट फंड अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दर को 8.5% से घटा कर 8.10% कर दिया है.
highlights
- इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत तक ब्याज का लाभ मिलता है
- निष्क्रिय खातों की स्थिति में भी 3 साल तक ब्याज का लाभ मिलता है
नई दिल्ली:
PF Benefits: प्रोविडेंट फंड के तहत आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा काटा जाता है, जिसका सीधा फायदा रिटायरमेंट के बाद मिलता है. रियाटरमेंट के बाद की जिंदगी सुकून से कटने के लिए प्रोविडेंट का पैसा ही आपके काम आता है. हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation) ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रोविडेंट फंड अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दर को 8.5% से घटा कर 8.10% कर दिया है. फिर भी इसके फायदों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है. पीएफ खाताधारकों को इसके बहुत से लाभ मिलते हैं.
आइए जानते हैं Employees' Provident Fund के ढ़ेरों फायदेः
अन्य सरकारी योजनाओं से बेहतर
EPFO ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए PF अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती जरूर की है लेकिन फिर भी इसके तहत मिलने वाला ब्याज अन्य सरकारी स्कीमों जैसे PPF और FD से ज्यादा ही है.
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फ्री इंश्योरेंस का मिलता है फायदा
PF खाता खुलने के साथ ही बीमा भी स्वतः ही मिल जाता है. बता दें एंप्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) योजना के तहत पीएफ (Provident Fund) खाते पर 6 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है. EDLI प्राकृतिक कारणों से मृत्यु की स्थिति में बीमाधारक के नामित व्यक्ति को एकमुश्त भुगतान की योजना है. इस योजना के
तहत बीमाधारक की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्य को वित्तीय सुरक्षा मिलती है. यह सहायता कंपनी और केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी को दी जाती है.
टैक्स की होती है बचत
लाभार्थी को इस बचत पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स पर छूट मिलती है. पुराने टैक्स सिस्टम में सैलेरी के 12% योगदान तक पर टैक्स पर छूट मिलती है.
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बीच में निकाल सकते हैं पैसा
कर्मचारी को सरकार ने यह सुविधा दी है कि यदि वह किसी कंपनी में सेवाएं देते हुए 5 साल पूरे कर लेता है तो पीएफ PF निकालने पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होगी. वहीं 5 साल की अवधि को पूरा नहीं करते हैं तो 10% टीडीएस और टैक्स कटता है.
निष्क्रिय खातों पर भी ब्याज
PF खाताधारक को उसके निष्क्रिय पड़े खाते पर भी ब्याज का लाभ मिलता है. पीएफ (PF) खाते पर 3 साल तक निष्क्रिय होने की स्थिति में भी ब्याज का लाभ मिलता है.
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