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Pension scheme: इन लोगों की आर्थिक मदद करेगी सरकार, प्रतिमाह अकाउंट में क्रेडिट होंगे 1000 रुपए

Pension scheme: अलग-अलग राज्य सरकारें दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं चलाती हैं. लेकिन इसके बावजूद भी पात्र लोग सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं.

Updated on: 30 Oct 2023, 11:14 AM

highlights

  • पात्रता के हिसाब से की जाएगी सरकारी स्कीम के तहत मदद
  • आर्थिक मदद पाने वाले आवेदकों ये डॅाक्यूमेंट करने होंगे जमा
  • दिव्यांगता का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

नई दिल्ली :

Pension scheme: अलग-अलग राज्य सरकारें दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं चलाती हैं. लेकिन इसके बावजूद भी पात्र लोग सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं. यहां हम बात कर रहे हैं दिव्यांग पेंशन योजना की. जिसके तहत सरकार पात्र दिव्यांगों को 1000-1000 रुपए की आर्थिक मदद देती है. इसके लिए पात्र आवेदकों को जरूरी डॅाक्यूमेंटेशन करना होता है. आपको बता दें कि पेंशन योजना का लाभ लेने  के लिए दिव्यांगता का प्रमाणपत्र होना बहुत जरूरी है. उसी के आधार पर आपको प्रतिमाह पेंशन का लाभ मिलता है. दरअसल, दिव्यांग पेंशन स्कीम पिछले तीन सालों से चल रही है. लेकिन आधे से ज्यादा पात्र लोग जानकारी के अभाव में योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं... 

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पेंशन स्कीम के नियम व शर्तें 
विभागीय जानकारी के मुताबिक,  दिव्यांग पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली 1000 रुपए की रकम दोनों ही प्रकार के दिव्यांग को दी जाती है. यानि जन्मजात दिव्यांग और दुर्घटना की वजह से अपनी बॅाडी के पार्ट गंवाने वाले व्यक्ति भी इसके लिए पात्र माने जाते हैं. स्कीम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है. साथ ही आपके पास मान्यता प्राप्त दिव्यांगता का प्रमाणपत्र भी होना चाहिए. इसके अलावा इसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आय की सीमा भी रखी गई है. जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रुपये सालाना और शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये से कम प्रति वर्ष की आय वाले दिव्यांग व्यक्ति ही इसका लाभ ले सकते हैं.

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आवेदन का तरीका 
आपको बता दें कि दिव्यांग पेंशन योजना हर राज्य में संचालित है. उत्तर प्रदेश में स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए आपको समाज कल्याण की वेबसाइट पर sspy-up.gov.in जाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा. इसके बाद आपको हर माह 1000 रुपए की धनराशि बैंक के माध्यम से मिलती रहेगी. उत्तर प्रदेश में आवेदन करने वाले के पास राज्य का पहचान पत्र होना जरूरी है. साथ ही कम से कम 40 फीसदी दिव्यांगता का प्रमाणपत्र भी होना चाहिए.  यदि किसी आवेदक पर प्रमाणपत्र नहीं तो उसे स्कीम का लाभ नहीं मिल पाएगा.