1st नवंबर को ये 5 जरूरी बदलाव होना तय, जेब पर होगा सीधा असर

1st Nov Rules Change: 1 नवंबर आने में सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं. आपको बता दें कि 1 नवंबर आपके लिए कई बदलाव लेकर आएगा. जिसका सीधा असर आपके रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ने वाला है.

News Nation Bureau | Edited By : Sunder Singh | Updated on: 30 Oct 2023, 10:06:30 AM
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सांकेतिक तस्वीर (Photo Credit: News Nation)

highlights

  • जीएसटी से लेकर गैस सिलेंडर के रेटों में होगा बदलाव 
  • कई फाइनेंशियल मामलों की डेड लाइन है 1 नवंबर
  • रेलवे का टाइमिंग चेंज होगा, कई रूट पर देरी से चलाई जाएंगी ट्रेनें 

 

नई दिल्ली :  

1st Nov Rules Change: 1 नवंबर आने में सिर्फ 2 दिन शेष बचे हैं.  आपको बता दें कि 1 नवंबर आपके लिए कई बदलाव लेकर आएगा. क्योंकि त्योहारी माह होने के साथ-साथ कई फाइनेंशियल नियमों में एक नवंबर को बदलाव देखने को मिलेगा. एलपीजी रेट, केवाईसी,  जीएसटी आदि नियमों में बदलाव होगा.  जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है. 1 नवंबर से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन शुल्क बढ़ाएगा. ये बदलाव एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स ऑप्शंस पर लगाए जाएंगे. आइये  जानते हैं बदलाव की डिटेल्स.

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LPG सिलेंडर के दामों में बदलाव
हर माह की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव आता है. लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि पांच राज्यों के चुनाव को देखते हुए घरेलू सिलेंडर के दामों में कटौती देखने को मिल सकती है. .इसके अलावा कुछ इंश्योरेंस कंपनियों ने केवाइसी जरूरी कर दी है. उसके लिए भी कल ही लास्ट डेट निर्धारित कर दी जाएगी. इसके अलावा लोन अमाउंट पर भी बैंक कुछ पैसा बढ़ाने की तैयारी में है. जिसे 1 नवंबर से लागू करने की योजना है. 

KYC की अनिवार्यता 
जानकारी के मुताबिक 1 नवंबर से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी बीमा धारकों को केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है. जिसका सीधा असर आपके क्लेप पर पड़ने वाला है. यदि आप नियम फॅालो नहीं  करते हैं तो आपका क्लेम रद्द भी हो सकता है. इसके अलावा तय तिथि अनुसार केवाईसी न करने वालों को कुछ चार्ज भी देना पड़ सकता है.

GST को लेकर नियम बदलाव
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC के मुताबिक, सौ करोड़ रुपये या उससे ज्यादा के कारोबार वाले बिजनेस को एक नवंबर से 30 दिनों के अंदर ई चालाना पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करना होगा. जीएसटी अथॉरिटी ने ये फैसला सितंबर में लिया था.सरकार ने 30 अक्टूबर तक HSN 8741 कैटेगरी के तहत आने वाले लैपटॉप टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चीजों के इंपोर्ट पर छूट दी थी. छूट में कुछ बदलाव होने वाला है...

First Published : 30 Oct 2023, 10:06:30 AM