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Pension scheme: इन लोगों की आर्थिक मदद करती है सरकार, प्रतिमाह मिलते हैं 1000-1000 रुपए

Divyang Pension scheme: सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए स्कीमें चलाती है. लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में पात्र लोग भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं. ऐसी ही एक स्कीम की यहां बात हो रही है.

Updated on: 12 Feb 2024, 04:14 PM

highlights

  • अलग-अलग राज्य में डिफ्रेंट हो सकती है पेंशन की धनराशि
  •  योजना का लाभ लेने के लिए करना होता है जरूरी डॅाक्यूमेंटेशन 
  • इन पेपर की पड़ती है जरूरत, नियम भी करने होते हैं फॅालो

नई दिल्ली :

Divyang Pension scheme: सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए स्कीमें चलाती है. लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में पात्र लोग भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं. ऐसी ही एक स्कीम की यहां बात हो रही है. जिसका नाम है दिव्यांग पेंशन योजना. जिसके तहत पात्र आवेदक को 1000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिलती है. पैसा सीधे लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. आपको बता दें कि ये पेंशन जन्मजात दिव्यांग और दुर्घटना की वजह से हुए दोनों तरह के दिव्यांग लोगों की दी जाती है. लेकिन पेंशन का लाभ पाने के लिए कुछ पात्र आवेदक को कुछ जरूरी डॅाक्यूमेंटेशन करना होता है. साथ ही आपको बता दें कि अलग-अलग राज्य में पेंशन की धनराशि डिफ्रेंट भी हो सकती है. 

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समाज  कल्याण विभाग करता है संचालित
उत्तर प्रदेश में   दिव्यांग पेंशन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग के माध्यम से किया जाता है. अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं. साथ ही दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं तो  sspy-up.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा. आपके डॅाक्य़ूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद आपको योजना का लाभार्थी मान लिया जाएगा. साथ ही आपके रजिसटर्ड अकाउंट में प्रतिमाह 1000 रुपए क्रेडिट होते रहेंगे. ज्यादा जानकारी के लिए आपको उत्तर प्रदेश समाज कल्याण की वेबसाइट पर पूरी जानकारी मिल जाएगी. हालांकि योजना काफी दिनों से चलाई जा रही है. लेकिन इसके बाद भी पात्र लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं.. 

ये है पात्रता
समाज कल्याण विभाग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रुपये सालाना और शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये से कम प्रति वर्ष की आय होनी चाहिए. दिव्यांग स्कीम का लाभ लेने के लिए  न्यूनतम 18 साल की उम्र होनी चाहिए. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए और न्यूनतम 40 फीसदी दिव्यांग होना चाहिए. इसके अलावा आवेदक वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन अथवा ऐसी ही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेंशन/अनुदान/ सहायता पाने वाला व्यक्ति और राजकीय संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण पोषण पाने वाले व्यक्ति पात्र नहीं माने जाएंगे. इसलिए वे ही लोग आवेदन करें. जो सरकार की अन्य किसी साहयता से लाभ नहीं पाते हैं.