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सांकेतिक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)
PAN Card Not Working: यदि आपने भी 1 जुलाई तक पैन कार्ड से आधार को लिंक नहीं कराया है तो बड़ी मशीबत में फंस सकते हैं. क्योंकि ऐसे पैन नंबर्स को रद्द करने के आदेश जारी किये गये हैं. जिन लोगों ने 1 जुलाई तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है. ऐसे सभी पैन नंबर्स को रद्द करने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने कहा है. हालांकि अभी तक करोड़ों ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें वास्तव में ये ही नहीं पता है कि आपको पैनकार्ड इनएक्टीव तो नहीं हो गया है. क्योंकि पैनकार्ड इनएक्टीव करने का कोई मैसेज नहीं भेजा गया है..
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ये काम हो जाएंगे प्रतिबंधित
बैंक खाता खोलने के लिए आधार और पैन दोनों डॅाक्यूमेंट्स मस्ट होते हैं. ऐसे में आप बैंक में नया खाता नहीं खोल सकते. इसके अलावा पहले से ओपन बैंक खाते में आप नकद 50,000 रुपए या उससे अधिक पैसे जमा नहीं करते हैं. हां आप यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. साथ ही शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए डिमैट अकाउंट खुलवाना होता है. जिसमें पैन की जरूरत होती है. यही नहीं डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने पर भी आपको पैन कार्ड नंबर देना होता है. साथ ही कोई भी बीमा कवर लेने के लिए भी पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है.
ये काम भी होंगे प्रभावित
यदि आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में 50 हजार से ज्यादा का भुगतान करते हैं तो तब भी पैन डिटेल जरूरी होती है. इसके अलावा म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान करने पर भी पैन नंबर देना होता है. भारतीय रिजर्व बैंक से 50,000 रुपये या उससे अधिक के बांड खरीदने के भुगतान के लिए पैनकार्ड देना होता है. साथ ही किसी भी बैंक में 50 हजार रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर पैन नंबर देना अनिवार्य है.
HIGHLIGHTS
- पैन को आधार से लिंक न कराने वाले नंबर्स को किया गया इनएक्टीव
- देश में करोड़ों पैन कार्डों को रद्द करने की बनाई गई सूची
- खाता खुलवाने से लेकर इन 10 कामों को करने पर लगेगी रोक
Source : News Nation Bureau