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PAN Card को Aadhaar से लिंक करने की समयसीमा बढ़ी, अब इस दिन तक कर सकते हैं यह काम

पैन (PAN Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 थी जिसे सरकार ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है.

Updated on: 18 Sep 2021, 09:37 AM

highlights

  • पैन कार्ड को आधार कार्ड नंबर लिंक करने की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 किया 
  • जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ाकर 31 मार्च 2022 किया 

नई दिल्ली:

PAN Card Aadhar Link Latest Update: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) नंबर से जोड़ने की समयसीमा को बढ़ा दिया है. अब आप इस काम का मार्च 2022 तक कर सकते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने पैन कार्ड को आधार कार्ड नंबर लिंक करने की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है. बता दें कि पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 थी जिसे सरकार ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का कहना है कि कोविड-19 (Covid-19) महामारी की वजह से लोगों को आ रही समस्या को देखते हुए इस समयसीमा को बढ़ाया गया है.

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CBDT का कहना है कि आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने (Penalty) की कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख को भी 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है. साथ ही बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समयसीमा को भी मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है. बता दें कि समयसीमा के भीतर पैन कार्ड (Pan Card) को आधार से लिंक नहीं करवाने पर इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है. 

आधार से लिंक नहीं होने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना
आयकर कानून के तहत किए गए नये नियम के अनुसार पैन कार्ड के आधार से लिंक नहीं होने की सूरत में 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है. जानकारों का कहना है कि वित्त विधेयक 2021 के जरिए आयकर कानून में धारा 234 एच (Section 234H) जोड़ा गया है, जिसके अनुसार निर्धारित समयसीमा के भीतर पैन कार्ड (Pan Card) को आधार से लिंक नहीं करने पर 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. जानकारों का कहना है कि 31 मार्च 2022 तक अगर किसी ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया तो उसे 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. जानकारों का कहना है कि सिर्फ एक SMS भेजकर भी पैन कार्ड से आधार लिंक हो जाता है. 

इसके लिए आपको यूआईडीपैन के बाद स्पेस देकर अपने 12 अंकों का आधार नंबर लिखना होगा. इसके बाद फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर लिखना होगा. फिर इसे 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा. इस तरह बैंकिंग के पैन से लिंक होने पर आयकर विभाग जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा बैंकों से किए जाने वो सारे लेन-देन का ब्यौरा निकाल सकता है.