Pan Aadhaar Linking Last date 30th June: अगर आपका आधार पेन से लिंक नहीं है तो सावधान हो जाएं. क्योंकि सरकार ने आधार से पेन लिंक कराने की लास्ट डेट निर्धारित की है. यदि किसी वजह से आप लास्ट डेट तक ये जरूरी काम पूरा नहीं कर पाए तो आपको मोटा जुर्माना चुकाना पड़ेगा. यही नहीं आपके कार्ड को भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा. जिसके बाद आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा. क्योंकि फाइनेंशियल सभी जरूरतों के लिए पेन कार्ड मुख्य डॅाक्यूमेंट्स होता है. इसलिए समय रहते आधार से पेन लिंक करा लें. ताकि बाद में किसी भी आने वाली परेशानी से बचा जा सके.
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पेन हो जाएगा निष्क्रिय
यदि आपने लास्ट डेट यानि 30 जून तक आधार को पेन से लिंक नहीं कराया तो आपके पेन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. उसके बाद जहां भी पेन कार्ड की जरूरत होगी. वहां आपका काम अटक जाएगा. क्योंकि पेन कार्ड एक मुख्य दस्तावेज है. किसी भी फॅाइनेंशियल जरूरत में आपको पेन कार्ड की ही आवश्यकता होती है. खासकर आपको किसी भी बैंक से लोन नहीं मिलेगा. साथ ही आप कोई सामान जैसे मोबाइल फोन, एसी समेत कई ऐसी चीजें हैं जो पेन के आधार पर फाइनेंस होती है.
बैंक खाता नहीं खुलवा पाएंगे
पेन निष्क्रिय होने पर कोई भी बैंक आपका अकाउंट नहीं खोलेगा. क्योंकि अकाउंट खोलने के लिए पेन कार्ड आधार से भी जरूरी दस्तावेज होता है. यही नहीं आप आईटीआर भी फाइल नहीं कर पाएंगे. क्योंकि रिटर्न दाखिल करने में भी पेन कार्ड की जरूरत होती है. यही नहीं यदि आपका पहले से खाता है तो 50 हजार से ऊपर की ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगी. यदि आप पैन को आधार से लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर आसान प्रोसेस के बाद लिंकिंग कर सकते हैं.
HIGHLIGHTS
- सरकार ने 30 जून रखी लिकिंग की लास्ट डेट, नहीं तो चुकाना होगा भारी जुर्माना
- कार्ड निष्क्रिय होने की भी चेतावनी, नहीं मिलेगा कहीं से लोन