Advertisment

NPS Rules: 1 फरवरी क्यों है आपके लिए खास, बंद हो जाएगी ये अहम सुविधा

NPS Withdrawal Rules: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के लोगों की निंगाहें अंतरिम बजट पर लगी है. 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश होगा.1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश होगा.लेकिन क्या आपको पता है इसी दिन एक अहम सुविधा पूरी तरह बंद कर दी जाएगी.

author-image
Sunder Singh
New Update
Feature Image 229

सांकेतिक फोटो ( Photo Credit : न्यूज नेशन )

Advertisment

NPS Withdrawal Rules: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के लोगों की निंगाहें अंतरिम बजट पर लगी है. 1 फरवरी को देश का अंतरिम बजट पेश होगा. लेकिन क्या आपको पता है इसी दिन एक अहम सुविधा पूरी तरह बंद कर दी जाएगी. जिसका असर एनपीएस अकाउंट होल्डर पर पड़ेगा. क्योंकि पैसों की निकासी को लेकर ये सुविधा बहुत अहम थी. जिसे बंद करने का फैसला लिया गया है. आइये जानते हैं सरकार एनपीएस अकाउंट होल्डर को क्या विकल्प देगी. जिससे उन्हें पैसे विड्रॅाल करने में कोई परेशानी न हो. 

यह भी पढ़ें : Govt Scheme: इस योजना के तहत प्रतिदिन मिलते हैं 500 रुपए, सबके लिए जानना है जरूरी

पैसे निकासी का बदलेगा नियम 
आपको बता दें कि 1 फरवरी से NPS से पैसे निकासी के नियम बदल जाएंगे. आपको बता दें कि यह नियम पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बदला गया है. इसको लेकर पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. जिसके मुताबिक अकाउंट होल्डर को डिपॉजिट अमाउंट से 25 फीसदी से ज्यादा हिस्सा निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी. अभी तक यह सीमा ज्यादा थी. जिसे बंद कर दिया जाएगा. 1 फरवरी से नए नियम लागू कर दिये जाएंगे. 

ये जानना भी जूरूरी
आपको बता दें कि नेशनल पेंशन स्कीम कुछ खास स्थिति में ही पैसा विड्रा करने की अनुमति देता है. आइये जानते हैं आप कब एनपीएस खाते से पैसे निकाल सकते हैं. यदि आप घर खरीदना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप इस खाते से 25 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं. वहीं च्चों की पढ़ाई या शादी के लिए अकाउंट होल्डर निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो भी एनपीएस खाते से पैसा निकाला जा सकता है. इसके अलावा यदि कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी खाते से पैसा निकल सकता है. 

ये हैं नियम व शर्त
यदि आप एनपीएस खाते से पैसा निकासी करना चाहते हैं तो ये शर्त आपको पूरी करनी होंगी. जैसे आपका अकाउंट कम से कम तीन साल पुराना होना आवश्यक है. टोटल डिपॉजिट अमाउंट के एक-चौथाई राशि से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. खाता धारक सिर्फ तीन  बार ही इस अकाउंट से पैसे निकाल सकता है.

HIGHLIGHTS

  • बदल रहा है रुपए-पैसे से जुड़ा ये अहम नियम 
  • 1 फरवरी को पेश होना है देश का अंतरिम बजट 
  • एनपीएस कुछ शर्तों के अनुसार देता है पैसे विद्रा करने की सुविधा

Source : News Nation Bureau

NPS National Pension System business news in hindi Business News nps rules withdrawal rules of nps
Advertisment
Advertisment
Advertisment