ITR Deadline: आईटीआर फाइलिंग में अब मात्र दो हफ्ते का समय बाकी, जानें किन दस्तावेजों की है जरूरत
ITR Deadline: घर से ही दस मिनट के अंदर आप आईटीआर को फाइल कर सकते हैं. आइए जानने की कोशिश करते हैं किन दस्तावेजों की आपको पड़ेगी जरूरत.
नई दिल्ली:
एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आयकर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 तय की गई है. इसमें अब करीब दो हफ्तों का समय ही बचा है. ऐसा कहा जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार आईटीआर भरने की डेडलाइन के आगे बढ़ने की उम्मीद कम है. इनकम टैक्स विभाग रोजना टैक्सपेयर्स को अलर्ट मैसेज भेजकर जल्द से जल्द आईटीआर भरने को कह रहा है. आप चाहें तो घर पर ही दस मिनट के अंदर की अपने आईटीआर को भर सकते हैं. आइए जानने की कोशिश करते है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.
ये भी पढ़ें: PM Modi UAE Visit: पीएम मोदी बोले, हर भारतीय आपको एक सच्चे दोस्त के रूप में देखता है
हर नौकरीपेशा वालों के लिए फॉर्म-16 सबसे खास दस्तावेज में से एक है. इसकी मदद से आईटीआर फाइल की जा सकती है. इस दस्तावेज को किसी भी कर्मचारी को कंपनी की ओर से दिया जाता है. हर कंपनी को 15 जून से पहले इसे जारी करना होता है. इसमें कर्मचारी की सैलरी से कितना टैक्स कटा, इसकी पूरी जानकारी होती है. इसके साथ दिए गए वेतन की पूरी जानकारी प्राप्त होती है. हर नियोक्ता को अपने कर्मचारी को फॉर्म-16 देना अनिवार्य है. इसके दो भाग होते हैं. इससे संबंधित सूचना आईटीआर फॉर्म में पहले से दर्ज होती है. इस तरह से मिलान करना होता है.
एलआईसी प्रीमियम की रसीद
कई अपने टैक्स को बचाने के लिए कई निवेश करते हैं. आयकर रिटर्न फाइल करते वक्त इसके सबूत देने की जरूरत होती है. ये टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ एलआईसी प्रीमियम की रसीद, पीपीएफ में निवेश की पासबुक, ईएलएसएस या किसी दान की रसीद, ट्यूशन फीस की रसीद आदि हो सकती है.
बैंक स्टेटमेंट भी रखना जरूरी
अगर आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में किसी तरह की एफडी कराई है या किसी और स्कीम जिस पर ब्याज मिलता है, उसमें पैसे जमा किए हैं तो इससे संबंधित आय का सर्टिफिकेट या फिर बैंक स्टेटमेंट भी रखना आवश्यक है. आयकर रिटर्न फाइल करते समय इस तरह की जानकारी भर होगी. आप आयकर कानून की धारा 80 टीटीए के तहत 10 हजार रुपये तक के ब्याज पर कमाई पर टैक्स छूट पा सकेंगे.
हेल्थ इंश्योंरेस प्रीमियम टैक्स की छूट
सेक्शन 80डी के तहत आप 25 हजार रुपये तक के हेल्थ इंश्योंरेस प्रीमियम (insurance premium) पर टैक्स की छूट पा सकते हैं. इस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी आपके बच्चे, जीवनसाथी के लिए होती हैं. अगर आप सीनियर सिटिजन हैं तो 50 हजार रुपये तक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट को ले सकते हैं. ये सभी रसीद आयकर रिटर्न फाइल करते समय अपने साथ रख सकते हैं.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Ranbir Kapoor-Alia Bhatt Daughter: आलिया-रणबीर की हैप्पी फैमिली वीडियो वायरल, राहा की क्यूटनेस ने जीते दिल
-
Bipasha Basu Anniversary: मॉरिशस में एनिवर्सरी मना रहे हैं बिपाशा बसु और करण ग्रोवर, देखें क्यूट वीडियो
-
Rishi Kapoor Anniversary: 'आप हमेशा साथ हैं...ऋषि कपूर की पुण्यतिथि पर बेटी रिद्धिमा और नीतू कपूर ने किया याद
धर्म-कर्म
-
Hanuman Chalisa Path Significance: बिस्तर पर बैठकर आप भी पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, तो जानें इसके चमत्कार
-
Guru Gochar 2024 Kuber Yog: कल इन राशियों में बनने जा रहा है कुबेर योग, अचानक मिलेगा छप्पड़फाड़ धन
-
May Property Purchase Muhurat: मई 2024 में संपत्ति खरीदने के ये हैं 7 शुभ मुहूर्त, आप भी नोट कर लें
-
Love Rashifal 30 April 2024: इन राशियों की लव लाइफ में आएगी बड़ी परेशानी, जानें अपनी राशि का हाल