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अब 10,000 रुपए का कटेगा चालान, जेल जाने का भी प्रावधान

दिल्ली में वाहन चलाते वक्त यदि अब आपने ये गलती की तो जेल जाना पड़ेगा, यही नहीं 10000 रुपए के चालान भी भरना पड़ेगा. आपको बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र चलते पाए गए वाहनों के मालिक और चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेता

Updated on: 02 May 2022, 05:35 PM

नई दिल्ली :

दिल्ली में वाहन चलाते वक्त यदि अब आपने ये गलती की तो जेल जाना पड़ेगा, यही नहीं 10000 रुपए के चालान भी भरना पड़ेगा. आपको बता दें कि दिल्ली परिवहन विभाग ने बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र चलते पाए गए वाहनों के मालिक और चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है. ऐसा होने पर उन पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल का प्रावधान का भी है. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक प्रवर्तन टीमों को सड़कों पर ऐसे वाहनों की तलाश जारी रखने के लिए कहा गया है. साथ ही उलंघन करने पर कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश जारी किये हैं. 

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आपको बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के चलते पाए गए वाहनों पर पहली बार अपराध करने पर 2 से 5 हजार जबकि दूसरी बार या उसके बाद उल्लंघन करने पर  5 से 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसे मामलों में वाहन मालिक या चालक को जेल भेजने का भी प्रावधान है.

इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चेतवनी जारी करते हुए ऐसा ना करने की सलाह जारी की है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने  जानकारी देते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर रेसिंग और तेज वाहन चलाने हुए पकड़े जाने पर पहले अपराध पर 5000 रुपए का चालान और 3 महीने के की जेल की सजा हो सकती है और आगे भी फिर इस नियम का उल्लघन करते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपए और 1 साल की जेल आपको हो सकती है. परिवहन मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि स्पीड रोमांचित करती है लेकिन मार देती है!