Corona Lockdown: शराब की खुली दुकान से एक शख्स तय मात्रा से ज्यादा खरीद नहीं सकता, जानें नया नियम

यह गाइडलाइन साफ-साफ बताती है कि कोरोना से जंग में देशव्यापी लॉकडाउन में भी खुलने वाली शराब की दुकानों से एक शख्स कितनी मात्रा में खरीदी कर सकती है.

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Nihar Saxena
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सरकार ने जारी किए लॉकडाउऩ में शराब खरीदी के नए नियम.( Photo Credit : न्यूज नेशन)

कोरोना संक्रमण (Corona Virus) से जंग की शुरुआत में 22 मार्च को देशव्यापी जनता कर्फ्यू के दिन से बंद हुईं शराब की दुकानें अब खुलने लगी हैं. आलम यह है कि लोग-बाग देर रात से लाइन लगाकर हद से हद मात्रा में शराब इक्ट्ठा करने की जुगत में हैं. यही वजह है कि सोमवार से शुरू हुई शराब की बिक्री ने दिल्ली समेत कई राज्यों में पुलिस प्रशासन के पेशानी पर बल ला दिए. लोगों ने पेटी की पेटी शराब खरीदी. इसकी एक वजह यह भी रही कि अधिसंख्य लोगों का मानना था कि सरकार कभी भी शराब की दुकानें फिर से बंद कर सकती है.

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सरकार को जारी करनी पड़ी नई गाइडलाइन

इस बेसब्री का नतीजा यह निकला था कि अधिसंख्य दुकानों पर शराब खत्म हो गई. इसके बाद स्थितियां और बिगड़ी. लाइन में लगने के बावजूद शराब हासिल करने से वंचित रह गए लोगों ने गदर काट दी. ऐसे में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भंग होने से त्रस्त पुलिस वालों के लिए एक औऱ चुनौती खड़ी हो गई. नतीजतन सरकार को शराब की बिक्री की बाबत नए सिरे से गाइडलाइन तय करनी रड़ी. यह गाइडलाइन साफ-साफ बताती है कि कोरोना से जंग में देशव्यापी लॉकडाउन में भी खुलने वाली शराब की दुकानों से एक शख्स कितनी मात्रा में खरीदी कर सकती है.

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इतनी ही ले सकेंगे शराब
नियम कहता है कि एक दिन में एक व्यक्ति को 18 लीटर बियर या 2.6 लीटर देसी शराब ही बेची जा सकती है. इससे अधिक शराब खरीदने या बेचने वाले पर सरकार कार्यवाही भी कर सकती है. गौरतलब है कि लॉक डाउन 3.0 में सरकार ने बहुत सी छूटें भी दे रखी है ताकि लोगों को ज्यादा तकलीफ न हो. लॉकडाउन 4 मई से शुरू होकर 17 मई तक रहने वाला है. ऐसे में पूरे देश को तीन जोनों क्रमशः रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांटा गया है. इन जोन के ही हिसाब से शराब की बिक्री हो रही है.

HIGHLIGHTS

  • सरकार ने शराब की बिक्री की तय की नई गाइडलाइन.
  • तय मात्रा से ज्यादा शराब खरीदने-बेचने पर रोक.
  • कानून न मानने पर दोनों ही की गिरफ्तारी संभव.
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