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NHAI: अब गाड़ी की स्पीड कम होने पर लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना, नियमों में हुआ बदलाव

अगर आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि ओवरटेक लाइन में गाड़ी धीमा चलाने पर आपका 2000 रुपए चालान कट सकता है. क्योंकि एनएटएआई हाईवे पर नया नियम लागू करने वाला है.

Updated on: 06 Jul 2023, 04:26 PM

highlights

  • ओवरटेक लाइन में गाड़ी धीमी चलाई तो घर पहुंचेगा चालान 
  • आपकी गाड़ी की स्पीड़ मापता रहेगा कैमरा
  • मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे को लेकर नया नियम हुआ लागू 

नई दिल्ली :

Delhi-Meerut Expressway: आपने आज तक ओवर स्पीड़ का चालान सुना होगा. लेकिन दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ी धीमी चलाने पर आपको पूरे 2000 रुपए का जुर्माना भरना होगा. ट्रैफिक रूल एक्ट के तहत नियम लागू कर दिये गए हैं. जानकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर चिपियाना रेलवे ओवर ब्रिज बन कर तैयार हो जाने के बाद ओवरटेक (Overtaking) करने के दौरान निर्धारित गति सीमा का पालन नहीं करने पर 500 से 2000 रुपये तक का चालान वसूला जाएगा. इसके पीछे सरकार का उदे्श्य सड़क हादसों पर लगाम लगाना है. 

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नहीं मिलता ओवरटेकिंग का रास्ता 
नेशनल हाईवेज एक्सपर्ट संदीप कुमार बताते हैं कि सबसे ज्यादा हादसे ओवरटेकिंग  करते वक्त ही होते हैं. खासकर एक्सप्रेसवे पर निर्धारित गति सीमा से नीचे लोग वाहन चलाते हैं. जिससे गाड़ियों को ओवरटेकिंग का रास्ता नहीं मिल पाता है. इन्हीं सब बातों को गंभीरता से लेते हुए ओवरटेकिंग लाइन पर धीमा कार चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का नियम बनाया गया है. ताकि हादसों पर लगाम लगाई जा सके. वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए विज्ञापन भी जारी किया जाएगा. ताकि वाहन चालक पहले से नियमों को लेकर अपडेट रहें.. 

अभियान चलाया जाएगा
एनएचएआई के अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ओवरटेक लेन में निर्धारित गतिसीमा का उलंघन करने पर चालान काटे जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि अब दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर 100 किमी व बस के लिए यह स्पीड़ 80 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है. हालांकि ये नियम पांचवे चरण का काम पूरा होने पर ही लागू किया जाएगा. इसलिए मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाते समय ध्यान रखें कि वे ओवरटेक लाइन पर गाड़ी तो नहीं चला रहे हैं.