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New Traffic Rule: इस वाहन को दें तुरंत रास्ता, देरी करने पर कटेगा 10,000 रुपए का चालान

अगर आप सड़क पर वाहन लेकर फर्राटा भरते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है. क्योंकि न्यू व्हीकल मोटर एक्ट के तहत कुछ नियमों में बदलाव किया गया है. जिसके तहत कई जुर्मानें की धनराशि लाखों तक में है.

Updated on: 11 Jun 2022, 10:50 PM

नई दिल्ली :

अगर आप सड़क पर वाहन लेकर फर्राटा भरते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है. क्योंकि न्यू व्हीकल मोटर एक्ट के तहत कुछ नियमों में बदलाव किया गया है. जिसके तहत कई जुर्मानें की धनराशि लाखों तक में है. आपको बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जुर्माने की राशि को पहले के मुकाबले काफी बढ़ा दिया गया है. अब यदि आपने ऐंबुलेंस के सायरन को नजरअंदाज किया तो 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है. वहीं जेल भी जाना पड़ सकता है. पुराने मोटर व्हीकल एक्ट में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं था. ऐसे में जरूरी है कि आप सड़क पर चलते समय एंबुलेंस या किसी इमर्जेंसी व्हीकल की आवाज जैसे ही सुनें आप तुरंत उसे रास्ता देने के लिए किनारे हट जाएं. इसी में आपकी भलाई होगी. 

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आपको बता दें कि किसी भी दुर्घटना के वक्त पीड़ित के लिए सबसे अहम उसका वक्त होता है. लेकिन कई बार देखने को मिला है कि आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस को सड़क पर रास्ता ही नहीं मिलता है. कई बार एंबुलेंस को अनचाहे जाम का सामना करना पड़ता है. वहीं कई बार बाइक चालक एंबुलेंस को पास नहीं देते. कुछ लोग जानबूझ कर एंबुलेंस के आगे चलते हैं जिससे उन्हें रास्ता खाली मिल सके. इस तरह की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ही नये नियमों को अमल में लाया गया है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 के अनुसार अगर आप तय सीमा से ज्यादा गति से वाहन चलाते है हुए पकड़े जाते है तो पहली बार आपके ऊपर 1000-2000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है वहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है. 

इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार अगर आप कार चलाते समय अगर आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है. ऐसे में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नही है तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है . साथ ही 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है.