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प्रवासी भारतीयों की सुविधा के लिए मोदी सरकार ने OCI कार्ड पर लिया बड़ा फैसला

भारत सरकार अब तक लगभग 37.72 लाख ओसीआई कार्ड (Overseas Citizen Of India-OCI) जारी कर चुकी है. ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के विदेशियों और भारतीय नागरिकों या ओसीआई कार्डधारकों के विदेशी मूल के जीवनसाथी के बीच लोकप्रिय है.

Updated on: 16 Apr 2021, 11:01 AM

highlights

  • भारत सरकार अब तक लगभग 37.72 लाख ओसीआई कार्ड जारी कर चुकी है
  • 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ओसीआई कार्ड के दोबारा जारी करने की जरूरत नहीं 

नई दिल्ली :

ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (Overseas Citizen Of India-OCI) कार्ड दोबारा जारी करने की प्रक्रिया में काफी आसानी होने की उम्मीद है. मोदी सरकार ने प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला किया है. यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर लिया गया है. ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के विदेशियों और भारतीय नागरिकों या ओसीआई कार्डधारकों के विदेशी मूल के जीवन साथी के बीच बहुत लोकप्रिय साबित हुआ है, क्योंकि यह उन्हें भारत में परेशानी मुक्त प्रवेश और असीमित प्रवास में मदद करता है. भारत सरकार अब तक लगभग 37.72 लाख ओसीआई कार्ड जारी कर चुकी है. मौजूदा कानून के अनुसार, भारतीय मूल का विदेशी या भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का जीवनसाथी या भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारक का विदेशी मूल का जीवनसाथी ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकृत हो सकता है. ओसीआई कार्ड भारत में प्रवेश करने और प्रवास तथा उससे जुड़े कई अन्य प्रमुख लाभों के साथ जीवन भर का वीजा है जो अन्य विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है.

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वर्तमान में, आवेदक के चेहरे में जैविक परिवर्तन को ध्‍यान में रखते हुए, ओसीआई कार्ड को 20 साल की उम्र तक प्रत्‍येक बार नया पासपोर्ट जारी होने और एक बार 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पर दोबारा जारी कराने की आवश्यकता होती है. ओसीआई कार्डधारकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, अब भारत सरकार ने इस आवश्यकता को खत्‍म करने का निर्णय लिया है. कोई भी व्‍यक्ति जो 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण कराएगा, उसे ओसीआई कार्ड केवल एक बार फिर से जारी करना होगा, जब उसकी 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद नया पासपोर्ट जारी किया गया हो ताकि उसके वयस्‍क होने पर उसके चेहरे के नैन नक्‍श पहचाने जा सके. यदि किसी व्यक्ति ने 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकरण किया है, तो ओसीआई कार्ड के दोबारा जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी.

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नया पासपोर्ट मिलने के 3 महीने के भीतर ओसीआई कार्डधारक कर सकता है अपलोड

ओसीआई कार्डधारक द्वारा प्राप्त नए पासपोर्ट के बारे में डेटा को अपडेट करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि वह हर बार ऑनलाइन ओसीआई पोर्टल पर अपनी फोटो युक्त नए पासपोर्ट की एक प्रति और एक नवीनतम फोटो अपलोड करेगा. नया पासपोर्ट 20 वर्ष की आयु तक और 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद जारी किया जाता है. ये दस्तावेज़ नए पासपोर्ट प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर ओसीआई कार्डधारक द्वारा अपलोड किए जा सकते हैं. हालांकि, उन लोगों के मामले में जिन्हें भारत के नागरिक या ओसीआई कार्डधारक के विदेशी मूल के जीवनसाथी के रूप में ओसीआई कार्डधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है. संबंधित व्यक्ति को सिस्टम पर अपलोड करने की आवश्यकता होगी, पासपोर्ट धारक की फोटो के साथ नए पासपोर्ट की एक प्रति और एक नवीनतम फोटो के साथ एक घोषणा की जाएगी कि उनकी शादी अभी भी जारी है, हर बार एक नया पासपोर्ट जारी किया जाता है. इन दस्तावेजों को ओसीआई कार्डधारक जीवनसाथी द्वारा अपने नए पासपोर्ट की प्राप्ति के तीन महीने के भीतर अपलोड किया जा सकता है.

सिस्टम पर विवरण अपडेट किया जाएगा और ई-मेल के माध्यम से एक स्वचालित पावती के जरिए ओसीआई कार्डधारक को सूचित किया जाएगा कि अद्यतन विवरण रिकॉर्ड पर ले लिया गया है. वेब-आधारित प्रणाली में अपने दस्तावेजों के अंतिम पावती की तारीख तक नए पासपोर्ट जारी करने की तारीख से अवधि के दौरान भारत से यात्रा करने के लिए ओसीआई कार्डधारक पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. दस्तावेज़ अपलोड करने की उपरोक्त सभी सेवाएं ओसीआई कार्डधारकों को निःशुल्क आधार पर उपलब्ध कराई जाएंगी. - इनपुट पीआईबी