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सांकेतिक तस्वीर( Photo Credit : News Nation)
Medicine price Contol: जिन 25 दवाओं के रेट 1 अप्रैल से बढ़ाए जाने हैं. उनको लेकर NPPA ने नॅाटिफिकेश जारी किया है. साथ ही हर दवाई का अलग-अलग रेट फिक्स करने के लिए निर्देशित भी किया है. यानि अब दवाई कंपनी इनके रेट मनमाने तरीके नहीं वसूल सकेंगी. कंट्रोल रेट पर ही इन दवाओं को बेजा जा सकेगा. आपको बता दें कि जिन 25 दवाओं के रेटों में इजाफा होना तय हुआ है. उनमें डायबिटीज, पेनकिलर्स, एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं. इसलिए सभी दवाओं के रेट की लिस्ट जारी कर दी गई है.
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हर कंपनी का अलग रेट
दरअसल, कई दवाओं के सॅाल्ट सेम होते हैं, लेकिन दवाओं के रेट कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है. समस्या को गंभीरता से लेते हुए NPPA ऐसी 25 दवाएं जिनके रेटों में इजाफा होना है उनके रेट फिक्स किये हैं. अब दवा कंपनी ज्यादा रेटों पर दवाएं नहीं बेच सकेंगी. साथ ही मेडिकल स्टोर वाले भी इन दवाओं पर ज्यादा पैसा नहीं ले पाएंगे. मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की एजेंसी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने हर दवाओं का रेट फिक्स कर दिया है.
अधिकतम कीमत की फिक्स
NPPA के नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन रेटों के दाम बढ़ाए जाने हैं उनकी अधिकतम कीमत तय की जा चुकी हैं. कोई भी रिटेलर या होलसेल सेलर ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकेगा. जिन 25 दवाओं का रेट फिक्स किया गाया है. उनमें फंगल इंफेक्शन, इट्रकोनेजोल कैप्सूल, हाई बीपी, ,पेन किलर, केमिलोफिन टेबलेट, डाइबिटीज, आदि बीमारियां की दवाइयां शामिल हैं.
निर्धारित मूल्य पर बेचनी होंगी दवाई
सरकार के आदेश के बाद देशभर के दवा विक्रेताओं के लिए हैं. अब उन्हें सरकार द्वारा जारी मूल्य पर ही संबंधित दवाओं को बेचना होगा. जो रिटेलर इन दवाओं को ज्यादा कीमत पर बेच रहे थे. उन्हे तत्काल प्रभाव से फिक्स रेट को फॅालो करना होगा.
HIGHLIGHTS
- 1 अप्रैल से बढ़ाए जाने हैं दवाइयों के रेट, हार्ट, पेनकिलर, एंटी-बायोटिक, दवाई शामिल
- NPPA ने नॅाटिफिकेशन जारी कर कंपनीज को फिक्स रेट पर ही दवाई बेचने के लिए किया निर्देशित
Source : News Nation Bureau