Ladli Laxmi Yojana: यहां बेटी की शादी करना होगा आसान, सरकार करेगी 1.43 लाख रुपये की मदद
Ladli Laxmi Yojana 2023: अगर आप मध्यप्रदेश राज्य के निवासी हैं तो आपको ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए. क्योंकि राज्य की शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) द्वाारा चलाई जा रही लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana)ने विगत दिवस ही 2 मई को 16 साल पूरे किये हैं.
highlights
- 9 से 15 मई तक राज्य में चलाए जाएंगे लाड़ली योजना को लेकर कार्यक्रम
- मई 2007 में शुरू की गई थी य़ोजना, जानकारी के अभाव में पात्र लोग नही ले पा रहे लाभ
- योजना ने इसी माह पूरे किये हैं 16 साल, मुख्यमंत्री ने जनजागरण करने का किया आह्वान
नई दिल्ली :
Ladli Laxmi Yojana 2023: अगर आप मध्यप्रदेश राज्य के निवासी हैं तो आपको ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए. क्योंकि राज्य की शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) द्वाारा चलाई जा रही लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana)ने विगत दिवस ही 2 मई को 16 साल पूरे किये हैं. आपको बता दें कि राज्य में योजना के जनजागरण के लिए 2 मई से लेकर 15 तक कार्यक्रम भी आयोजित करने के लिए कहा है. जानकारी के मुताबिक योजना के तहत कुछ शर्त पूरी करने पर शादी के लिए 1.43 लाख रुपये की आर्थिक मदद सरकार की ओर से की जाती है. यह मदद बिना भेदभाव के राज्य की बेटियों की पिछले 16 सालों से की जा रही है. लेकिन जानकारी के अभाव में कुछ पात्र लोग भी इसका फायदा नहीं उठा पाते. आइये जानते हैं लाड़ली लक्ष्मी योजना की डिटेल्स.
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जन्म लेते ही पैसा जमा करती है सरकार
दरअसल, लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत सन 2007 में मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने ही की थी. योजना के तहत सरकार बच्ची के जन्म लेते ही उसके खाते में 11000 रुपए की आर्थिक मदद भेजती है. इसकेबाद जैसे ही बेटी स्कूल जाने के लगती है तो 5,000 रुपये की मदद, क्लास 6, 9, 10 और 12 वीं में जाने पर बच्ची को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. साथ ही जैसे ही बच्ची की उम्र 21 साल की होती है ,तो उसे इसका लाभ मिलना बंद हो जाता है. यानि शादी तक पहुंचने तक सरकार लड़की को 1.43 लाख रुपए की मदद सरकार की ओर से पहुंच जाती है.
21 साल होने पर 1 लाख रुपए की मदद
आपको बता दें कि जैसे ही बच्ची की उम्र 21 साल होती है तो उसके परिजनों को पूरे 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है. ताकि कोई भी गरीब पिता शादी के बारे में सोचकर परेशान न हो. साथ ही यदि कोई माता-पिता 21 साल से कम उम्र में बेटी की शादी करते हैं तो उन्हें योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा. योजना का लाभ लेने के लिए लड़की के माता-पिता मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी होना आवश्यक है.
आवेदन का तरीका
आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र हाईस्कूल की मार्कशीट, राशन कार्ड आदि दस्तावेज अपने निकटवर्ती आंगनबाड़ी केन्द्र में जमा करना होगा. सरकार की जांच एजेंसी आपके दस्तावेजों की जांच करेगी. साथ ही सबकुछ ठीक होने पर लड़की के पिता के नाम 1 लाख रुपए की धनराशि सेंशन की जाएगी. यानि के शादी के दौरान आने वाली 50 फीसदी समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा.
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