जानें सरकार की नई स्क्रैपज पॉलिसी से आपकी गाड़ियों पर क्या पड़ेगा असर
नई स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक 15 और 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा. कमर्शियल गाड़ी जहां 15 साल बाद कबाड़ घोषित हो सकेगी, वहीं निजी गाड़ी के लिए यह समय 20 साल है.
highlights
- इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा
- पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा
- इस पॉलिसी से प्रदूषण में भी कमी आएगी
नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया. इस समिट में पीएम मोदी ने नेशनल ऑटोमॉबिल स्क्रैपिंग पॉलिसी को भी लॉन्च किया है. पीएम मोदी ने कहा कि देश में अनफिट वाहनों को एक वैज्ञानिक तरीके से हटाने में ये नीति बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी. आइए जानते हैं क्या सरकार की स्क्रैपज पॉलिसी, इसका आपके वाहन पर क्या असर पड़ेगा. इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा. सबसे पहला लाभ ये होगा कि रोड एक्सीडेंट जैसे खतरों से मुक्ति मिलेगी. पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नॉलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी. साथ ही इस पॉलिसी से प्रदूषण में भी कमी आएगी और पुरानी गाड़ी की मैंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, फ्यूल इफिशियेंसी में भी बचत होगी.
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इस नई स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक 15 और 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा. कमर्शियल गाड़ी जहां 15 साल बाद कबाड़ घोषित हो सकेगी, वहीं निजी गाड़ी के लिए यह समय 20 साल है. इस नीति के तहत गाड़ी सिर्फ उसकी उम्र देख कर ही स्क्रैप नहीं की जाएगी, बल्कि गाड़ियों का वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप किया जाएगा और इसके लिए अधिकृत वाहन सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे जो प्रौद्योगिकी से जुड़े होंगे. पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा. ऑटोमेकर्स को स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नये वाहन की खरीद पर 5 फीसदी का डिस्काउंट देने की सलाह दी है. ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा. उन्होंने कहा कि स्क्रैप पॉलिसी से रोड टैक्स में भी छूट दी जाएगी.
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फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर से जुड़े यह नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे. सरकारी और PSU से जुड़े 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे. कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए जरूरी फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे. इसके अलावा सामान्य वाहनों के लिए ये नियम 1 जून 2024 से चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे.
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