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Indian Railways( Photo Credit : News Nation)
Indian Railway: ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह खबर काम की हो सकती है. अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको भारतीय रेल से जुड़ी बातों को जानना बेहद ज़रूरी है. भारतीय रेल में सवारी करते हुए बहुत से यात्री रेल के नियमों से परिचित नहीं होते, जिससे कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां यात्री को अंजाने में की गलती के लिए जुर्माने की भारी राशि चुकानी पड़ती है.
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भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान यात्रियों को पर्याप्त सुविधाऐं दी जाती हैं वहीं कई बार रेलवे को यात्रियों की वजह से भारी नुकसान भी उठना पड़ता है.
भारतीय रेलवे समय-समय पर ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वालों के लिए नियम-कानून की जानकारी देती रहती है. इसके बावजूद भी कई बार लोग यात्रा के दौरान रेलवे के नियमों का पालन नहीं करते. नियमों का पालन ना करने वालों से भारतीय रेलवे जुर्माना वसूलता है. ऐसे में यात्रा से पहले ट्रेन से जुड़े बेसिक नियम-कानूनों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है.
रेल यात्रा के दौरान हमेशा वैध टिकट अपने पास रखें और कभी भी अनाधिकृत रूप से आरक्षित डिब्बे में प्रवेश न करें, यह एक दंडनीय अपराध है। pic.twitter.com/CHa95h0CVz
— Ministry of Railways (@RailMinIndia) February 14, 2022
अधिनियम 1989 की धारा 155 के तहत वसूला जाता है जुर्माना
ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना एक दंडनीय अपराध है. साथ ही आपको यह पता होना चाहिए कि बिना टिकट यात्रा करने पर आपसे टिकट की कीमत से ज्यादा जुर्माने की राशि वसूली जाती है . जनरल क्लास की टिकट खरीद कर स्लीपर क्लास की डिब्बे में चढ़ना भी दंडनीय अपराध में आता है. बता दें, रेल अधिनियम 1989 की धारा 155 के तहत रिजर्वेशन वाले डिब्बे में अवैध रूप से प्रवेश करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाता है.
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भारतीय रेल अक्सर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट पर यात्रियों के नियमों के प्रति जागरुक करती है. हाल ही में भारतीय रेल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर यात्रियों से अपील की है कि वे सिर्फ वैलिड टिकट के साथ ही ट्रेनों में सफर करें. साथ ही रेलवे ने चेताया है कि अनाधिकृत रूप से आरक्षित डिब्बे में प्रवेश करना एक दंडनीय अपराध है.
HIGHLIGHTS
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