इन ट्रेनों में बिना टिकट भी कर सकते हैं सफर, जानें क्या है नया नियम

Indian Railways: अगर आपको अचानक कहीं जाना पड़ रहा है और आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. क्योंकि आप बिना टिकट लिए भी रेल में यात्रा कर सकते हैं.

Indian Railways: अगर आपको अचानक कहीं जाना पड़ रहा है और आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. क्योंकि आप बिना टिकट लिए भी रेल में यात्रा कर सकते हैं.

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Sunder Singh
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सांकेतिक तस्वीर ( Photo Credit : News Nation)

Indian Railways: अगर आपको अचानक कहीं जाना पड़ रहा है और आपके पास रिजर्वेशन नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. क्योंकि आप बिना टिकट लिए भी रेल में यात्रा कर सकते हैं. रेलवे ने हाल ही में नियमों में बदलाव किया है. जिसके तहत यात्रा करने के लिए आपके पास संबंधित स्टेशन का प्लेटफॅार्म टिकट होना जरूरी है. नए नियमों के तहत यदि आपके पास प्लेटफॅार्म टिकट है तो आपकी यात्रा कानूनी रूप से भी वैध मानी जाएगी. इसके लिए आपको अतिरिक्त जुर्माना या रेलवे अधिकारी आपको दंडित नहीं कर सकते हैं. हालाकि खबर पूरी पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि यदि आपके पास टिकट नहीं हो तो क्या करें.

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ये है नया नियम 
यदि आप आकस्मिक स्थिति में प्लेटफॅार्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़े हैं तो आपको टीटीई के पास जाना होगा. साथ ही उसे अपनी समस्या बतानी पड़ेगी. इसके बाद टीटीई आपका ट्रेन में ही टिकट बना देगा. ऐसा करने पर आपकी यात्रा कानूनी तौर भी गैर कानूनी नहीं मानी जाएगी. प्लेटफॅार्म टिकट के आधार पर टीसी आपका टिकट संबंधित स्टेशन से जहां आप जाना चाहते हैं बना देगा. इसके बाद आप ट्रेन में यदि सीट है तो वहां बैठ सकते हैं. अन्यथा टीटीई से सीट दिलाने के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं. इस नियम को लागू करने के पीछे रेलवे का उद्देश्य है कि कोई किसी यात्री काम न छूटे. क्योंकि बिना टिकट रेल में यात्रा करना कानूनू रूप से अवैध माना जाता था. जिसके बाद यात्री से मोटी पैनेल्टी या सजा का भी प्रावधान है.

आपको बता दें कि रेलवे के नियम के तहत अगर किसी का रिजर्वेशन टिकट है और दो स्टेशन तक वह अपनी सीट पर नहीं आता है तो टीसी उसकी सीट किसी दूसरे यात्री को एलॉट कर सकता है. लेकिन दो स्टेशनों तक रिजर्व सीट को टीसी किसी और को एलॉट नहीं कर सकता है. अभी तक रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने पर भारी जुर्माना व जुर्माना न देने पर जेल की सजा का प्रावधान था. जिसे अब आइआरसीटीसी ने बदलाव करके नए नियम लागू कर दिए हैं.

Source : News Nation Bureau

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