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सांकेतिक तस्वीर ( Photo Credit : News Nation)
Indian Railways: अब भारतीय रेलवे ने यात्रियों की जेब ढीली करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है. इसलिए रेल में सफर करने से पहले आपका जान लेना जूरूरी है कि आप क्या सामान यात्रा के दौरान ले जा रहे हैं. क्योंकि अब आईआरसीटीसी (IRCTC)ने ट्रेन में लगेज के हिसाब से अतिरिक्त चार्ज (extra charge) वसूलने की योजना तैयार की है. जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे (Indian Railways) अब सीमा से अधिक सामान ले जाने पर पैसा वसूलेगा. भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने जानकारी दी है कि अगर आप बिना बुकिंग के अतिरिक्त सामान (excess baggage) ले जाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको अब सामान्य दरों से छह गुना अधिक भुगतान (pay six times more) करना होगा. रेलवे ने ट्वीट कर लोगों को नियम के प्रति जागरुक किया है.
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नियमों के अनुसार, यात्री जिस श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं, उसके आधार पर यात्री अपने साथ ट्रेन के डिब्बे में 40 किलोग्राम से लेकर 70 किलोग्राम तक का भारी सामान ले जा सकते हैं. यदि अतिरिक्त सामान है, तो यात्री को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है, लेकिन अतिरिक्त सामान की जानकारी नहीं दिए जाने पर और सफर के दौरान पकड़े जाने पर अधिक छह गुना अधिक भुगतान करना होगा. रेलवे ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है. जिसमें रेलवे मंत्रालय ने लिखा है कि “सामान अधिक होगा तो यात्रा के सुख कम हो जाएंगे! ट्रेनों में यात्रा करते समय अधिक सामान न ले जाएं. अधिक सामान के मामले में एक्स्ट्रा सामान के लिए बुकिंग करना होगा. सामान के लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपए है.
अगर सामान होगा ज्यादा, तो सफर का आनंद होगा आधा!
अधिक सामान ले कर रेल यात्रा ना करें। सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय जा कर लगेज बुक कराएं। pic.twitter.com/gUuishbqr5
— Ministry of Railways (@RailMinIndia) May 29, 2022
आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने आप जिस कोच में यात्रा कर रहे हैं, उसके अनुसार सामान की दरें तय की हैं. यदि आप एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं, तो आप 70 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकते हैं. एसी 2-टियर के लिए यह 50 किलो है और एसी थ्री टियर के लिए यह 40 किलो है. स्लीपर क्लास के लिए 40 किलो और सेकेंड क्लास के लिए 35 किलो तक की सीमा है. यात्री को प्रस्थान समय से कम से कम 30 मिनट पहले बुकिंग स्टेशन के लगेज कार्यालय में सामान प्रस्तुत करना चाहिए.
Source : News Nation Bureau