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गलती से भी Google पर न सर्च करें ये चीज़ें, जाना पड़ सकता है जेल

गूगल पर कुछ चीज़ों को सर्च करना गुनाह है. इसीलिए गूगल पर भी आप कुछ चीज़ों की ही जानकारी आप ले सकते हैं. चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें जिनको सर्च करके हो सकता है गुनाह.

Updated on: 19 Jan 2022, 02:54 PM

New Delhi:

आज के समय में इंटरनेट जिंदगी की एक तरह से सबसे बड़ी जरूरत बन गया है. कोई भी जानकारी लेनी हो तो लोग गूगल( Google) पर ही जाते हैं. हर छोटी-बड़ी चीजों की जानकारी के लिए सीधा गूगल के अलावा और कोई सीधा ऑप्शन लोगों के पास है ही नहीं.  ऐसे में यह बात जाननी बहुत जरूरी है कि गूगल पर भी हर चीज़ आप सर्च नहीं कर सकते. वरना आपकी एक लापरवाही आपको जेल तक पहुंचा सकती है. गूगल पर कुछ चीज़ों को सर्च करना गुनाह है. इसीलिए गूगल पर भी आप कुछ चीज़ों की ही जानकारी आप ले सकते हैं. चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें जिनको सर्च करके हो सकता है गुनाह.

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चाइल्ड पॉर्न ( Child porn)-

गूगल पर भूलकर भी बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट या पॉर्न वीडियो को सर्च करना मना है. जानकारों के मुताबिक  भारत में POCSO एक्ट 2012 के सेक्शन 14 के तहत चाइल्ड पॉर्न देखना, बनाना और अपने पास उसे सेव करके रखना एक अपराध है. ऐसे में अगर कोई ये करता पकड़ा जाता है तो 5 से 7 साल तक आपको जेल में रहना पड़ सकता है. ऐसे में Google पर भूलकर भी चाइल्ड पॉर्न को सर्च नहीं करना चाहिए. 

बम बनाने की तकनीक ( Bomb)-

Google पर अगर आपने बम बनाने की तकनीक के बारे में सर्च किया है, तो आप सुरक्षा एजेंसियों की निगहाओं में आ जाएंगे. इस चीज़ को गूगल पर सर्च करना एक कानूनी अपराध है. इसको सर्च करके आप मुसीबत में पड़ सकते हैं. 

पाइरेटेड फिल्म ( Pirated Films)-

रीलिज से पहले किसी फिल्म को ऑलनाइन डालना या किसी फिल्म का डुबलीकेट या पाइरेटेड वर्जन ऑनलाइन लीक करना कानूनी अपराध होता है. इसके साथ ही ऑनलाइन पाइरेटेड फिल्म डाउनलोड करना भी गैरकानूनी काम है. अगर भूल से भी आपने ये काम किया तो आपका जीवन जेल में कट सकता है. 

गर्भपात कैसे करें ( Abortion)-

भारत में बिना डॉक्टर की मंजूरी के बिना एबॉर्शन कराना मना है. ऐसे में अगर Google पर गर्भपात कराने के तरीके के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो भी आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं. यही नहीं घर पर बैठ क्र भी ऐसी चीज़ों के बारें में जानकारी लेकर उन्हें करना एक कानूनी अपराध है. 

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पीड़िता का नाम और फोटो ( Victim's Information)-

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ का शिकार हुई किसी पीड़िता का असली नाम, पता व फोटो सामने नहीं लाना चाहिए. किसी भी इंसान की फोटो, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी पीड़िता की सही पहचान को दुनिया के सामने लाना कानूनी अपराध है. अगर आप भी बेवजह किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते तो इन चीज़ों को भूल कर भी सर्च न करें. 

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