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बच्चों के लिए बनवा सकते हैं PAN कार्ड, ये है तरीका

नाबालिग माता पिता के पते और पहचान के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होगी. इसके अलावा आवेदक का पता और उसके पहचान का भी प्रमाण देना होगा.

Updated on: 15 Nov 2021, 12:38 PM

highlights

  • 107 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करके आवेदन पत्र कराना होगा
  • वैरिफाई होने के 15 दिन के भीतर दिए गए पते पर पैन कार्ड पहुंच जाता है

नई दिल्ली:

मौजूदा समय में बहुत सी सरकारी योजनाओं और सरकारी लाभ के लिए स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड का होना जरूरी है. सरकारी और निजी कंपनियों के द्वारा दी जाने वाली कई वित्तीय सेवाओं का फायदा लेने के लिए पैन कार्ड अहम डॉक्यूमेंट में से एक है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में अकाउंट को खोलने के लिए जरूरी है ऐसे में मौजूदा समय में अधिकांश लोगों के पास पैन कार्ड है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए भी पैन कार्ड को बनवा सकते हैं. अगर माता पिता निवेश में नॉमिनी के तौर पर बच्चे को शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आमतौर पर माता पिता बच्चों के लिए पैन कार्ड बनाते हैं.  

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ये है प्रक्रिया
पैन कार्ड के लिए सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (NSDL) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. उसके बाद वहां पर जरूरी विवरण को दर्ज करना होगा. उसके बाद नाबालिगों के लिए पैन कार्ड बनाने के लिए दी गई कैटेगरी का चुनाव करना होगा. इसके बाद 107 रुपये के पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करके आवेदन पत्र जमा करना होगा. आपको बता दें कि सिर्फ माता-पिता के द्वारा ही बच्चों के पैन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है. पैन कार्ड वेरिफाई होने के 15 दिन के भीतर दिए गए पते पर पैन कार्ड पहुंच जाता है. 

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
नाबालिग माता पिता के पते और पहचान के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होगी. इसके अलावा आवेदक का पता और उसके पहचान का भी प्रमाण देना होगा. पहचान के सर्टिफिकेट के तौर पर आधार कार्ड या राशन कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जमा किया जा सकता है. पते के पहचान के लिए आधार कार्ड, डाकघर पासबुक, संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज या मूल निवास प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है.