नहीं आया है अभी तक इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund)? ऐसे करें चेक

इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) को पाने के लिए ITR फाइल करना जरूरी होता है. रिटर्न को दाखिल करने के बाद आयकर विभाग के द्वारा उसे वैरिफाई किया जाता है.

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Shivani Kotnala
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Income Tax Return

Income Tax Return( Photo Credit : News Nation)

अगर आप भी अपनी इनकम पर आयकर (Income Tax) भरते हैं तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है. आयकर देते समय कई बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जब आप की आय (Income) पर तय सीमा से ज्यादा की कटौती कर दी जाती है. ऐसा होने पर आप इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) पाने के अधिकारी हो जाते हैं. इसके लिए आयकर विभाग के पास आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न की इस प्रक्रिया के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ भी दाखिल करने होते हैं. ज़रूरी दस्तावेज़ों में आपको अपनी आय और डिडक्शन का प्रमाणपत्र देना होता है.

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इनकम टैक्स रिफंड को पाने के लिए ITR फाइल करना जरूरी होता है. रिटर्न को दाखिल करने के बाद आयकर विभाग के द्वारा उसे वैरिफाई किया जाता है. आयकर विभाग के द्वारा रिटर्न वैरिफाई होने के बाद रिफंड की प्रक्रिया शुरू की जाती है. सामान्तया रिटर्न वैरिफाई के बाद रिफंड में 25 से 60 दिन का समय लगता है. रिफंड का दावा करने वाले करदाता को सेक्शन 143 (1) के तहत सूचना भेजी जाती है. इस सूचना में रिफंड राशि की पूरी जानकारी करदाता को भेजी जाती है.  

रिफंड को चेक करने का तरीका

  1. सबसे पहले आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (E Filing Portal) पर जाना होगा
  2. यूज़र आईडी, पासवर्ड. कैप्चा कोड भरने के बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
  3. इसके बाद व्यू रिटर्न/फॉर्म्स (View Return/ Forms) पर क्लिक करना होगा
  4. यहां 'एक विकल्प चुनें' पर क्लिक करना होगा
  5. इसके बाद इनकम टैक्स चुन कर मूल्यांकन का साल डालना होगा
  6. सबमिट बटन पर क्लिक करने के साथ ही आपको आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर रिटर्न से जु़ड़ी सारी जानकारी मिल जाती है                                                       

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रिफंड की स्थिति का पता लगाएं
एनएसडीएल (National Securities Depository Limited) पोर्टल पर जाना होगा और यहां पैन, मूल्यांकन वर्ष की जानकारी भरनी होगी. जानकारी भरने के साथ ही सबमिट के बटन पर क्लिक कर रिफंड की स्थिति पता लग जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयकर विभाग द्वारा सात फरवरी 2022 तक 1.87 टैक्सपेयर्स को रिफंड जारी कर चुका है. इस रिफंड में वर्ष 2021-22 की 1.48 करोड़ राशि भी जोड़ी गयी है. वहीं 31 मार्च को 2021 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष (Financial Year) में आयकर विभाग ने कुल 28,704.38 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया था.

HIGHLIGHTS

  • रिटर्न वैरिफाई के बाद रिफंड में 25 से 60 दिन का समय लगता है
  • आयकर विभाग 2022 तक 1.87 टैक्सपेयर्स को रिफंड जारी कर चुका है
करदाता Income Tax Department आयकर विभाग Income Tax ITR
      
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